केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत पंजीकृत अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर, आंख और दंत चिकित्सा केंद्रों द्वारा CGHS लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, CGHS, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश CGHS दिल्ली/एनसीआर के सभी पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा संगठनों (HCOs) के लिए अनिवार्य हैं।
नए दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें
- कैशलेस सेवा अनिवार्य:
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पूर्व सांसदों, वर्तमान सांसदों, स्वतंत्रता सेनानियों, और CGHS/DGHS/स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कैशलेस सेवा अनिवार्य है। इन लाभार्थियों से भर्ती के समय अग्रिम जमा या भुगतान नहीं लिया जाएगा।
- संक्रमण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं:
- CGHS पैनल में शामिल HCOs को संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए लाभार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की मांग नहीं:
- लाभार्थियों से CGHS कार्ड की फोटोकॉपी नहीं मांगी जाएगी। CGHS कार्ड को CGHS ऐप या डिजिलॉकर से सत्यापित किया जा सकता है।
- अस्पताल में भर्ती और आपात स्थिति:
- अस्पताल में भर्ती होने या आपात स्थिति में किसी अलग अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- रेफरल मेमो पर स्टांप की अनिवार्यता समाप्त:
- रेफरल मेमो पर स्टांप अनिवार्य नहीं है।
- प्रिंटेड फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन:
- सभी प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे सरकार की नीति के अनुसार सामान्य (जनरिक) रूप में हों। आहार पूरक और सौंदर्य प्रसाधन शामिल नहीं किए जाएंगे।
- विशेष CGHS कियोस्क की स्थापना:
- प्रत्येक HCO में एक समर्पित CGHS कियोस्क (हेल्प डेस्क) स्थापित किया जाएगा। नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
- 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए विशेष सुविधा:
- 70 वर्ष से अधिक आयु के CGHS लाभार्थियों को सीधे OPD में विशेषज्ञों से परामर्श लेने की अनुमति होगी, इसके लिए CGHS वेलनेस सेंटर से रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी।
- सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारी:
- वैध CGHS कार्ड वाले सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारियों को सभी पैनल में शामिल HCOs में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।
- CS (MA) लाभार्थियों के लिए उपचार:
- CS (MA) लाभार्थी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य CGHS द्वारा मान्यता प्राप्त HCOs में CGHS दरों पर उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
- बिल सत्यापन और अपलोडिंग:
- डिस्चार्ज के समय पेंशनर्स द्वारा बिल की पुष्टि की जाएगी और इसे NHA पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- शिकायतों के लिए कार्रवाई:
- किसी भी अधिक बिलिंग, अग्रिम भुगतान, या लाभार्थियों को परेशान करने की शिकायत मिलने पर MoA के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य CGHS लाभार्थियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सभी पैनल में शामिल HCOs को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन नई व्यवस्थाओं से CGHS लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी, जिससे उनकी देखभाल में सुधार होगा।