एक अकाउंट और फायदे तीन- EPF ई-नॉमिनेशन नहीं किया तो चूक जाएंगे, नहीं मिलेगा ₹7 लाख तक का फायदा

यदि कोई सदस्य EPF नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं, तो किसी कारणवश मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को खाते में जमा राशि को क्लेम करने में समस्या हो सकती है

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Written by Rohit Kumar

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एक अकाउंट और फायदे तीन- EPF ई-नॉमिनेशन नहीं किया तो चूक जाएंगे, नहीं मिलेगा ₹7 लाख तक का फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों की सुविधा के लिए इससे जुड़े सभी कामों का डिजिटलीकरण कर रहा है। इससे चाहे कर्मचारी को अपने अकाउंट में बैलेंस की जांच करना हो या ई-नॉमिनेशन फाइल करना वह आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। ऐसे में EPFO के कर्मचारी जिन्होंने E-Nomination नहीं किया है, वह ऑनलाइन ई-सेवा पोर्टल पर अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी के रूप में एड कर सकते हैं।

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बता दें यदि कोई सदस्य EPF नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं, तो किसी कारणवश मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को खाते में जमा राशि को क्लेम करने में समस्या हो सकती है और वह अकाउंट में जमा (₹7 लाख) तक का फायदा लेने से भी वंचित रह सकते हैं। ऐसे में यदि आप भी पीएफ खाता धारक हैं तो आप किस तरह ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

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क्यों जरूरी है ई-नॉमिनेशन

बता दें ईपीएफओ के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) और पेंशन योजना के हर सदस्य को नॉमिनी भरना जरूरी है। इससे ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी आसानी से भविष्य निधि, EDLI बीमा योजना और पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। आज के समय नॉमिनेशन फाइल करना बेहद ही आसान हो गया है, इसमें कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी सदस्य जैसे माता-पिता, भाई-बहन या पति/ पत्नी किसी का भी नाम शामिल कर सकते हैं।

वह चाहे तो एक से अधिक सदस्यों को भी इसमें एड कर सकते हैं, इससे कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी की सारी डिटेल पहले से दर्ज होने पर वह 7 लाख रूपये तक के इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। साथ ही इससे रजिस्टर्ड नॉमिनी को पैसे ट्रांसफर करने में भी किसी तरह की परेशानी नही होती है, बिना नॉमिनेशन के इस योजना का लाभ उठाने में समस्या हो सकती है।

E-Nomination के फायदे

  • EPFO सदस्य की मृत्यु के बाद E-Nomination के जरिए आसानी से ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है।
  • ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर काटने की झंझट नहीं होगी।
  • नॉमिनी चेंज करने से लेकर नए सदस्य को जोड़ा जा सकता है।
  • अधिक दस्तावेजों की जरूरत खत्म
  • क्लेम पेपरलेस (बोना कागजी कार्यवाही के) और बेहद ही कम समय में सेटलमेंट हो जाता है।
  • एक से अधिक सदस्य को नॉमिनी बनाया जा सकता है।

कैसे भरें पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन

ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आप यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • इसके लिए सबसे पहले आप ई-सेवा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर विजिट करें।
  • अब पोर्टल पर अपने UAN और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लें।
  • इसके बाद व्यू प्रोफाइल के ऑप्शन में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दें।
  • अब मैनेज सेक्शन में जाएं और E-Nomination पर क्लिक कर दें।
  • अब नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट दर्ज कर दें।
  • आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी अपने ईपीएफ खाते में एड कर सकते हैं।
  • अब अगले पेज में ई-साइन पर क्लिक करें और आधार के अर्जी ओटीपी जेनरेट करें।
  • इसके बाद आपको अपने आधार से जुड़े मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करना होगा।
  • जिसके बाद आपके ई-नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ई-नॉमिनेशन भरते समय ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

ई-नॉमिनेशन फाइल करने समय या भरते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है जैसे:

  • आपका चालू मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • UAN एक्टिव और आधार से लिंक हो।
  • नॉमिनी का स्कैन किया हुआ फोटो होना चाहिए।
  • प्रोफाइल फोटो और पता अपडेट होना चाहिए
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