कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अब काफी सरल हो गया है। यदि आप EPS (Employees’ Pension Scheme) 1995 के सदस्य हैं और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन का दावा करना चाहते हैं, तो आपको EPF फॉर्म 10D भरना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसके लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
EPF पेंशन के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
EPFO पेंशन के लिए निम्नलिखित लोग आवेदन कर सकते हैं:
- EPFO के सदस्य (सेवानिवृत्त कर्मचारी)
- विधवा या विधुर (मृत सदस्य के परिवारजन)
- अनाथ बच्चे
- नामित व्यक्ति
- माता-पिता जो सदस्य पर निर्भर थे
आवश्यक दस्तावेज
फॉर्म 10D को भरने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- सभी परिवार के सदस्यों के जन्म प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो (3 प्रतियां)
- बैंक पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी
- नियोक्ता द्वारा जारी किया गया वेतन प्रमाणपत्र (सेवानिवृत्ति के समय)
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- EPFO की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं और ‘For Employees’ सेक्शन में ‘Online Services’ विकल्प चुनें।
- यूएएन (UAN) से लॉगिन करें: यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का उपयोग करके Unified Member e-Seva पोर्टल में लॉगिन करें।
- फॉर्म 10D का चयन करें: ‘Online Services’ में ‘Claim (Form-31,19,10C,10D)’ विकल्प चुनें और ‘Monthly Pension (Form 10D)’ का चयन करें।
- बैंक जानकारी सत्यापित करें: अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भरें और सत्यापित करें।
- OTP सत्यापन: आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे दर्ज कर आवेदन जमा करें।
पेंशन आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
आप अपने EPF पेंशन आवेदन की स्थिति EPFO पोर्टल, SMS अलर्ट, मिस्ड कॉल, या EPFO हेल्पलाइन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। सामान्यतः आवेदन के बाद 30 दिनों के भीतर पेंशन राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी मेहनत का सही लाभ समय पर मिल सके। इसलिए, सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तैयार रखकर आवेदन करना बेहतर होगा