EPS Pension: दो जॉब के बीच आ गया लंबा गैप तो कैसे काउंट होगा 10 साल का पीरियड? पेंशन मिलेगी भी या नहीं

EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करता है, तो वह EPS पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरे करने से पहले पीएफ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

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Written by Rohit Kumar

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EPS Pension: दो जॉब के बीच आ गया लंबा गैप तो कैसे काउंट होगा 10 साल का पीरियड? पेंशन मिलेगी भी या नहीं

EPS Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक नौकरी करता है तो वह ईपीएफओ की पेंशन स्कीम (EPS) के तहत रिटायरमेंट की आयु तक पेंशन पाने के हकदार होता है। बता दें किसी भी संगठित क्षेत्र में काम कर रहे नौकरीपेशा लोगों का पीएफ कटता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। इसमें 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद EPFO अपने अंशधारकों को पेंशन उपलब्ध करवाता है।

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ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को 10 साल नौकरी करना जरूरी होता है। हालांकि कई कर्मचारी अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेते हैं, तो ऐसे में दो जॉब के बीच आने वाले लंबा गैप से 10 साल के पीरियड को कैसे काउंट किया जाएगा चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

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कैसे होते हैं नौकरी के दिन काउंट

बता दें किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति के नौकरी के बीच में गैप आने के कई कारण हो सकते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति ने 4 सालों तक नौकरी की है लेकिन उसकी जॉब चली गई है, जिसके बाद उसे दोबारा नौकरी मिलने में दो साल लग गए हैं। या किसी महिला कर्मचारी को बच्चों के पालन-पोषण के लिए कुछ साल जॉब छोड़नी पड़ती है, तो ऐसे में उन्हें पीएफ अकाउंट में 10 साल पूरे होने के लिए दोबारा से अकाउंट की शुरुआत करने की जरूरत नही है।

ऐसा इसलिए क्योंकि PF अकाउंट बनाते समय हर कर्मचारी को उसका UAN नंबर दिया जाता है, जो खाताधारक को ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच प्रदान करता है। ऐसे में यदि आप दूसरी नौकरी में भी वही UAN नंबर एड करते हैं तो आपने पुरानी कंपनी में जितने भी साल नौकरी की है, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे, इससे आपके द्वारा लिए गैप को हटा दिया जाता है और नई ज्वाइनिंग के समय से आगे की कैलकुलेशन शुरू कर दी जाती है। साथ ही आप दोबारा नई जगह नौकरी करके बचे हुए साल नौकरी करके पेंशन के लिए अपने 10 साल पूरे कर सकते हैं।

रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं रकम

EPFO के तहत EPS पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए 10 साल नौकरी करना हर कर्मचारी के लिए आवश्यक है। हालांकि यदि कोई कर्मचारी 10 साल तक नौकरी नही करना चाहता है तो वह अपने PF अकाउंट में जमा राशि की निकासी 10 साल पूरे होने से पहले भी निकाल सकता है। लेकिन इस निकासी पर आपको पेंशन खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।

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