EPFO Money Withdraw: PF का पैसा निकालना चाहते हैं? जानें EPFO के ये नियम, घर बैठे खाते में आएंगे पैसे!

EPFO ने PF निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे अब कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे पैसा निकाल सकते हैं। UAN को आधार से लिंक करने पर बिना किसी दस्तावेज़ और नियोक्ता की मंजूरी के भी क्लेम किया जा सकता है। जानें पूरी प्रक्रिया और नए नियम।

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Written by Rohit Kumar

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EPFO Money Withdraw: PF का पैसा निकालना चाहते हैं? जानें EPFO के ये नियम, घर बैठे खाते में आएंगे पैसे!

EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF (Provident Fund) निकासी को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं, जिससे कर्मचारी अब घर बैठे आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप भी अपने EPF खाते से राशि निकालना चाहते हैं, तो इस लेख में हम आपको नए नियमों और ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।

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EPF निकासी के नियम और पात्रता

EPF खाते से पैसा निकालने के लिए कुछ विशेष शर्तें और नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले, यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, तो वह अपने EPF खाते की पूरी राशि निकाल सकता है। यदि वह नौकरी छोड़ने के बाद एक महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह 75% राशि निकाल सकता है, और दो महीने बाद शेष 25% भी निकाला जा सकता है।

चिकित्सा आपात स्थिति के लिए EPF निकासी की अनुमति दी गई है, जिसमें कर्मचारी अपनी मूल सैलरी के छह गुना तक या EPF में जमा राशि (जो भी कम हो) निकाल सकता है। इसके अलावा, शादी और उच्च शिक्षा जैसे विशेष मामलों में कर्मचारी 7 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपने EPF बैलेंस का 50% तक निकाल सकते हैं।

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EPF ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया

EPFO ने ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है, जिससे कर्मचारी बिना किसी झंझट के घर बैठे अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करें कि आपका UAN (Universal Account Number) सक्रिय है और आपके आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है।

इसके बाद, EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UAN और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद, ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ विकल्प चुनें और निकासी फॉर्म भरें। इस प्रक्रिया में आपको निकासी का कारण, आवश्यक राशि और अपना पता दर्ज करना होगा। यदि कोई दस्तावेज़ आवश्यक हो, तो उसे अपलोड करके आवेदन जमा करें।

EPFO का नया नियम यह भी कहता है कि यदि आपका UAN आधार से सत्यापित है, तो आप बिना किसी दस्तावेज़ और नियोक्ता की मंजूरी के अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इससे कर्मचारी अब तेजी से अपने पीएफ क्लेम को प्रोसेस कर सकते हैं।

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एक बार आवेदन जमा करने के बाद, आप ‘Track Claim Status’ विकल्प के माध्यम से अपनी निकासी की स्थिति देख सकते हैं। आमतौर पर EPFO निकासी प्रक्रिया को 7 से 10 कार्यदिवस में पूरा कर देता है, और स्वीकृत राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।

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