PF खाते से पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स, पहले जान लें EPFO का ये नियम फिर निकालें पैसे।

नौकरी पेशा कर्मचारी को सुरक्षित भविष्य देने के लिए कम्पनी अपने कर्मचारी को PF की सुविधा देती है. ताकि वो अच्छी सेविंग करके अपनी जरुरत

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Written by Rohit Kumar

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PF खाते से पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स, पहले जान लें EPFO का ये नियम फिर निकालें पैसे।

नौकरी पेशा कर्मचारी को सुरक्षित भविष्य देने के लिए कम्पनी अपने कर्मचारी को PF की सुविधा देती है. ताकि वो अच्छी सेविंग करके अपनी जरुरत पूरी कर सके. अगर आप नौकरी कर रहे तो आपकी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा हर महीने PF (प्रोविडेंट फंड) में जमा होता है. इस अकाउंट में लगने वाला ब्याज हर साल बदलता रहता है.

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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएफ अकाउंट पर सरकार ने 8.15 % ब्याज तय किया है. इस स्कीम में आप जरूरत पड़ने पर जमा किए हुए पैसों को आसानी से निकाल सकते है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएफ खाते से पैसे निकालने पर आपको टैक्स देना होता है. यदि आप भी निवेश किए हुए पैसों को निकालने का सोच रहे है तो EPFO के इन नियमों को जान लीजिए.

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PF खाते से पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स

  • यदि आप 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद पीएफ खाते से पैसे निकालते हैं, तो आपको कोई टैक्स नही देना होता है.
  • अगर आप आर्थिक स्थिति में या बीमारी या अन्य जरूरी काम पड़ने पर 5 साल से पहले पीएफ खाते से पैसे निकालते हैं, तो आपको टैक्स देना होता है. टैक्स की दर आपके द्वारा निकाली गई राशि और कंपनी द्वारा जमा की गई राशि पर निर्भर करता है.

EPFO के अनुसार, 5 साल से पहले PF के पैसे निकालने के नियम

  • यदि आप 50 हजार तक की राशि निकालने हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है.
  • अगर आप 50 हजार से ज्यादा की राशि निकालते हैं, तो आपका टैक्स काटा जाएगा.
  • रिटायरमेन होने से पहले आप केवल 90% राशि निकाल सकते है.
  • गंभीर परिस्थिति जैसे -कर्मचारी को बीमारी के कारण या कम्पनी का काम बंद होने के करण 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर टैक्स नहीं देना होता है.

पीएफ में कितना पैसा जमा होता है ?

EPF एक्ट 1952 के तहत सभी कर्मचारी का बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा PF में कटता है और उतने ही पैसे कंपनी आपके पीएफ खाते में जमा करती है. अगर आप किसी कम्पनी में 3 साल से लगातार काम कर रहे है और दूसरी कंपनी बदलने पर पहले वाली कंपनी के पीएफ खाते को नई कंपनी के खाते के साथ मर्ज किया जा सकता है. ऐसा करने पर आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है.

एक्सपर्ट की सलाह माने

कोई भी कम्पनी अपने कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय वित्तीय मदद करने के लिए PF की सुविधा देता है. एक्सपर्ट का कहना है कि PF प्रोविडेंट फंड के पैसों को रिटायरमेंट होने के बाद ही निकालना चाहिए. ताकि जरूरत पड़ने पर उस राशि का सही उपयोग कर सके.

आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर ही Provident Fund के पैसे निकाले, क्योंकि कुछ मामलों में राशि निकासी पर टैक्स भी देना होता है. यदि आप PF राशि का पूरा लाभ लेना चाहते है तो 5 साल तक नौकरी में बने रहे, पैसों की आवश्यकता नहीं होने पर पीएफ खाते से पैसे निकालने से बचें और अच्छी सेविंग के लिए EPFO के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह जान लीजिए.

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