EPF Partial Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना देश के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
EPF में योगदान और ब्याज
EPF योजना के तहत, कर्मचारी अपने मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 12% हिस्सा अपने EPF खाते में जमा करता है। इसी प्रकार, नियोक्ता भी कर्मचारी के खाते में उतनी ही राशि का योगदान करता है। यह जमा राशि समय के साथ ब्याज के साथ बढ़ती है, जिसकी दर सरकार द्वारा तय की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह दर 8.25% निर्धारित की गई है।
EPF खाता निकासी: आंशिक और पूर्ण
EPF योजना के अंतर्गत जमा राशि का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर निकाला जा सकता है। EPF निकासी की प्रक्रिया और शर्तें इस प्रकार हैं:
1. पूर्ण निकासी:
- सेवानिवृत्ति पर: जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह अपने EPF खाते से पूरी राशि निकाल सकता है।
- बेरोजगारी पर: यदि कोई कर्मचारी दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह EPF खाते से पूरी राशि निकाल सकता है।
2. आंशिक निकासी:
EPF खाते से आंशिक निकासी की अनुमति कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए दी जाती है, जो निम्नलिखित हैं:
- चिकित्सा आवश्यकताएं: कर्मचारी अपने या अपने परिवार के सदस्य के चिकित्सा व्यय के लिए अपने मासिक मूल वेतन का छह गुना या EPF खाते में ब्याज सहित पूरी राशि (जो भी कम हो) निकाल सकता है। इस निकासी के लिए किसी न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं है।
- शिक्षा की वित्तपोषण लागत: सात साल की सेवा पूरी होने पर, कर्मचारी अपनी या अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अपने योगदान का 50% तक निकाल सकता है। यह निकासी मैट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा के लिए की जा सकती है।
- विवाह के खर्च का वित्तपोषण: सात साल की सेवा पूरी करने के बाद, कर्मचारी अपने या अपने परिवार के सदस्य (बेटा, बेटी, भाई या बहन) के विवाह के खर्च के लिए EPF में अपने योगदान का 50% तक निकाल सकता है।
- संपत्ति की खरीद और निर्माण: पांच साल की सेवा के बाद, कर्मचारी भूमि खरीदने या घर निर्माण के लिए अपने मासिक मूल वेतन और डीए का 24 गुना तक निकाल सकता है। यदि घर निर्माण के लिए निकासी की जाती है, तो यह राशि 36 गुना तक हो सकती है।
- सेवानिवृत्ति पूर्व निकासी: जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह अपने EPF खाते में जमा राशि का 90% तक निकाल सकता है।
- गृह ऋण का पुनर्भुगतान: दस साल की सेवा पूरी करने पर, कर्मचारी होम लोन के पुनर्भुगतान के लिए अपने मासिक मूल वेतन और डीए का 36 गुना तक निकाल सकता है।
- गृह नवीनीकरण व्यय: घर के नवीनीकरण के लिए कर्मचारी अपने EPF खाते से अपने मासिक मूल वेतन और डीए का 12 गुना या ब्याज सहित योगदान की गई राशि निकाल सकता है।
EPF देगी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा
EPF योजना न केवल कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न जीवन स्थितियों में भी मदद करती है। चाहे चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए हो, बच्चों की शिक्षा के लिए, विवाह या घर के निर्माण जैसे बड़े खर्चों के लिए, EPF खाता धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन साबित होता है।
इस प्रकार, EPF योजना न केवल एक बचत योजना है, बल्कि यह कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच भी है, जो उन्हें उनकी पूरी सेवा अवधि के दौरान और उसके बाद भी सुरक्षा प्रदान करती है।