EPFO ने तत्काल प्रभाव से बंद की यह सुविधा, सात करोड़ सब्सक्राइबर्स अब नहीं उठा पाएंगे फायदा

ईपीएफओ ने कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है। यह सुविधा पहली बार मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत शुरू की गई थी, और जून 2021 में दूसरे एडवांस की अनुमति दी गई थी। अब इस सुविधा को बंद किया जा रहा है।

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Written by Rohit Kumar

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EPFO : की आप सभी जानते है की आज के समय में बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते है। तो अगर आप भी उन्ही में से एक है। तो आप सभी को यह बता दे की आप सभी के लिए एक आवश्यक खबर है। वो यह है की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने तुरंत प्रभाव से कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को बंद करने की घोषणा की है। आप सभी को यह बता दे की महामारी की पहली लहर के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बिना लौटाने वाले एडवांस की सुविधा दी गई थी। इसके बाद, दूसरी लहर के दौरान 31 मई, 2021 से एक और एडवांस की अनुमति दी गई थी। ईपीएफओ ने 12 जून, 2024 को एक सर्कुलर जारी कर कोविड-19 एडवांस सुविधा को बंद करने की घोषणा की है।

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EPFO ने तत्काल प्रभाव से बंद की यह सुविधा, सात करोड़ सब्सक्राइबर्स अब नहीं उठा पाएंगे फायदा
EPFO ने तत्काल प्रभाव से बंद की यह सुविधा, सात करोड़ सब्सक्राइबर्स अब नहीं उठा पाएंगे फायदा

उन्होंने यह कहा है की अब कोरिया महामारी खत्म हो चुकी है। इसलिए इस सुविधा को बंद कर दिया गया है। आपको बता दे की यह फैसला छूट प्राप्त ट्रस्टों पर भी लागू होगा। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत ईपीएफ अकाउंट में भेजा जाता है। और कंपनी भी इतनी ही राशि एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में भेजती है।

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आप सभी को यह बता दे की ईपीएफ खातों से पैसे निकालने का प्रावधान पहली बार मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के अंतर्गत शुरू किया गया था। श्रम मंत्रालय में जून 2021 में यह घोषणा की थी की ईपीएफ सदस्य अपने ईपीएफ खातों से नॉन रिफंडेबल एडवांस राशि भी निकाल सकते है। इससे पहले ईपीएफ सदस्यों को केवल एक ही बार एडवांस निकालने की अनुमति थी। इसके साथ साथ आप सभी को यह भी बता दे की ईपीएफ अपने सदस्यों को तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते या ईपीएफ खाते में उपलब्ध राशि का 75%, जो भी कम हो, नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में निकालने की अनुमति प्रदान करता है। लेकिन आप को यह भी बता दे की सदस्य चाहे तो कम राशि निकलने के लिए भी आवेदन कर सकता है। मकान, विवाह और शिक्षा से संबंधित एडवांस क्लेम के लिए ईपीएफओ ने ऑटो-मोड सेटलमेंट प्रणाली लागू की है।

कोविड एडवांस फैसिलिटी

आप सभी को यह बता दे की ईपीएफ सदस्य तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर या खाते शेष राशि का 75 % जो भी कम हो, नॉन-रिफंडेबल निकाल सकते थे। ऐसा करने के लिया किसी भी सदस्य को किसी भी दस्तावेज या प्रमाण पत्र जमा करने की कोई भी आवश्यकता नही है। इसके साथ साथ इसमें यह भी सुविधा थी की अगर किसी सदस्य के माता पिता या बच्चे कोविड से बीमार हो जाते है तो ऐसी स्थिति में भी सदस्य पैसे निकाल सकते थे।

आंकड़ों के अनुसार, कुल 2.2 करोड़ सदस्यों ने इस कोरोना एडवांस सुविधा का लाभ उठाया, जो ईपीएफओ के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई से अधिक है। आपको यह बता दे की यह सुविधा 2020-21 में शुरू हुई थी और यह तीन साल तक लागू रही थी। इसके साथ साथ आप यह भी जान लीजिए की इस अवधि के अंतर्गत ईपीएफ में से सदस्यों ने महामारी के दौरान 48,075.75 करोड़ रुपए की राशि निकाली थी। ईपीएफओ की ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट 2022-23 में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में 69.2 लाख सदस्यों ने इस सुविधा के तहत 17,106.17 करोड़ रुपये निकाले। इसके साथ साथ आपको बता दे की 2021-22 में 91.6 लाख सदस्यों ने इस सुविधा का लाभ उठाकर 19,126.29 करोड़ रुपये निकाले।

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