EPS 95 से पैसे निकालना चाहते हैं? जानिए क्या आप निकाल सकते हैं पूरी राशि या नहीं

क्या आप भी EPS 95 से जुड़ी राशि को लेकर उलझन में हैं? जानिए क्या आप पूरी रकम निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ मासिक पेंशन मिलेगी! इस लेख में हम आपको बताएंगे हर जरूरी नियम, प्रक्रिया और स्थिति, जिससे आप अपना पैसा सही समय पर और सही तरीके से प्राप्त कर सकें।

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Written by Rohit Kumar

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EPS 95 से पैसे निकालना चाहते हैं? जानिए क्या आप निकाल सकते हैं पूरी राशि या नहीं

EPS 95 यानी Employees’ Pension Scheme 1995 के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ प्रदान किया जाता है। लेकिन जब बात आती है इस योजना से पैसे निकालने की, तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि किन परिस्थितियों में आप पूरी राशि निकाल सकते हैं और कब केवल मासिक पेंशन के पात्र होते हैं। यदि आप EPS 95 से संबंधित नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है।

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कब मिल सकती है EPS 95 की पूरी राशि?

यदि किसी सदस्य ने 10 वर्षों से कम की सेवा पूरी की है और उसने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो उसे पूरी EPS राशि निकालने का अधिकार प्राप्त होता है। इस स्थिति में कर्मचारी फॉर्म 10C के माध्यम से आवेदन कर सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विकल्प के तहत मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी यदि आप पूरी राशि लेना चाहते हैं, तो आपको पेंशन का त्याग करना होगा। यह विकल्प उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो भविष्य में मासिक पेंशन की आवश्यकता नहीं समझते या तत्काल बड़ी राशि की जरूरत महसूस करते हैं।

किन स्थितियों में नहीं निकाल सकते पूरी राशि?

यदि आपकी सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक है और आपकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, तो आप केवल मासिक पेंशन के हकदार हैं। इस स्थिति में आपको पूरी राशि एकमुश्त निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे में आपको फॉर्म 10D के माध्यम से मासिक पेंशन के लिए आवेदन करना होता है। इस योजना का मकसद यही है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को नियमित आय प्राप्त हो सके।

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EPS 95 से राशि निकालने की प्रक्रिया

EPS 95 से राशि निकालने की प्रक्रिया को EPFO ने सरल बना दिया है। यदि आपकी सेवा अवधि 10 वर्षों से कम है, तो आप फॉर्म 10C भरकर अपने क्षेत्रीय ईपीएफ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, सेवा समाप्ति प्रमाण पत्र और PAN कार्ड जैसे दस्तावेज़ भी आवश्यक होते हैं। यदि आप 10 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद 58 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, तो फॉर्म 10D के जरिए पेंशन के लिए आवेदन करें। EPFO द्वारा सत्यापन के बाद राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाती है या मासिक पेंशन शुरू हो जाती है।

विशेष परिस्थितियाँ

कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता, योजना के तहत पेंशन लाभ उसके परिवारजनों को दिए जाते हैं। यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की उम्र के बाद सेवा समाप्त करता है, तो वह समयपूर्व पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन इस स्थिति में पेंशन राशि कम कर दी जाती है।

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