कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की और से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। बता दें इस विभाग की और से इस सर्कुलर में कर्मचारियों के एलटीसी को लेकर कई नियमों के बारे में जानकारी दी गए हैं, साथ ही एलटीसी को लेकर जारी किए गए सभी आदेशों को भी इस सर्कुलर में शामिल किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए क्या है डीओपीटी का जारी मास्टर सर्कुलर? चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
DOPT ने जारी किया मास्टर सर्कुलर
डीओपीटी की और से कर्मचारियों के एलटीसी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, यह नई गाइडलाइंस एलटीसी का लाभ ले रहे सभी कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगी। इसके लिए कार्मिक विभाग की और से जारी मास्टर सर्कुलर में एलटीसी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को शामिल किया गया है। जिससे कर्मचारियों को अब एलटीसी को लेकर किसी तरह की कन्फ्यूजन नही रहेगी और वह इस सर्कुलर के माध्यम से एलटीसी से जुड़े आदेशों की जांच कर सकेंगे।
क्या है एलटीसी का फायदा?
बता दें 30 अप्रैल, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार लीव ट्रैवल कंसेशन सरकारी कर्मचारियों को अपने होमटाउन या फिर भारत में कही भी यात्रा करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायती यात्रा सुविधा है। एलटीसी का मौजूदा ब्लॉक पीरियड चार साल का है, जो 2022 से लेकर 2025 तक के लिए है और और उसमे भुगतान दो साल में एक बार किया जाता है। इन चार सालों की अवधि के दौरान एक सरकारी कर्मचारी या तो दो बार अपने होमटाउन की यात्रा कर सकता है या फिर वह एक बार अपने होमटाउन या एक बार भारत में कही भी यात्रा कर सकता है।
बता दे एलटीसी के जरिए एक सरकारी कर्मचारी और उसे परिजन या डिपेंडेंट को यात्रा करने के लिए एलटीसी का फायदा मिलता है। इस यात्रा में लगने वाला पूरा खर्चा जैसे विमान या ट्रेन का किराया आदि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी को वहन किया जाता है।
जाने किन कर्मचारियों पर लागू होगी एलटीसी
सरकार द्वारा दिए जाने वाले लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) का लाभ निम्नलिखित कर्मचारियों को दिया जाता है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारी जो केंद्र सरकार के साथ प्रतिनियुक्ति पर हैं
- रखा सेवाओं में नागरिक सरकारी सेवकों सहित सिविल सेवाओं पदों पर नियुक्त कर्मचारी
- ऐसे कर्मचारी जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजित हैं
- जो अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए हैं