केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग अंतर्गत सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) के माध्यम से यह पता चला है कि पेंशनभोगियों की पेंशन देरी से मिल रही है, जिससे उनके जीवनयापन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।
पेंशन वितरण में समस्या
पेंशनभोगियों ने शिकायत की थी कि पेंशन अक्सर महीने के अंत में या अगले महीने के शुरू में मिलती है, जिससे उन्हें वित्तीय असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी पेंशनभोगियों की पेंशन उनके खातों में महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पहुंचनी चाहिए।
नई प्रक्रिया का परिचय
सीपीपीसी (केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र) को अब हर महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक ई-पीपीओ साइट पर पेंशनभोगियों की रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन समय पर मिल गई है।
वित्तीय चुनौतियों का समाधान
इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य उन पेंशनभोगियों की वित्तीय चुनौतियों को कम करना है जिन्हें पेंशन के देरी से मिलने के कारण अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है। इस पहल से न केवल पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन मिलेगी, बल्कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान होगी।
निगरानी और कार्यवाही
सभी संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इस नई प्रक्रिया का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की विलंब पर गंभीर कार्यवाही की जाएगी ताकि पेंशनभोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इस कदम से केंद्र सरकार ने न केवल पेंशनभोगियों को बड़ी राहत प्रदान की है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि उनके वित्तीय हितों का संरक्षण किया जाए।