PPF Account: घर बैठे SBI में खोलें अपना PPF खाता, बस ये स्टेप करने हैं फॉलो
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बेहतरीन सुविधा प्रदान करने के लिए घर बैठे PPF खाता खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बेहतरीन सुविधा प्रदान करने के लिए घर बैठे PPF खाता खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है.
केंद्र सरकार द्वारा UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी देने के बाद, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने EPFO के निरीक्षकों के लिए नया मैनुअल जारी किया, जिसमें उनकी भूमिका को ‘सुविधाप्रदाता’ के रूप में बदला गया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में मदद मिलेगी।
23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, इस बजट में सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, जिसमें NPS के तहत गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है।
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) एक स्वैच्छिक निवेश योजना है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने का अवसर देती है। इसमें नियमित निवेश से आर्थिक सुरक्षा मिलती है और टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त होता है, जिससे भविष्य सुरक्षित बन सकता है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जो NPS का विकल्प है। UPS में कर्मचारी 10% और सरकार 18.5% योगदान देती है, 10 साल की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 पेंशन सुनिश्चित है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सातवां बजट प्रस्तुत किया, जिसमें रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को ईपीएफओ (EPFO) से लाभ देने की भी बात कही।
केंद्र सरकार ने DOPT के नए आदेशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, और रक्तदान पर छुट्टी जैसी सुविधाएँ प्रदान की हैं। साथ ही, पेंशनधारकों के लिए पेंशन स्लिप वितरण और फिक्स मेडिकल अलाउंस में सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं।
नए ईपीएफ निकासी नियम 2024 के अनुसार, निरंतर रोजगार में रहने पर सेवानिवृत्ति से पहले भविष्य निधि नहीं निकाली जा सकती। बेरोजगारी पर, कुछ शर्तों के साथ, पूर्ण निकासी संभव है। निकासी पर टैक्स के सख्त नियम हैं।
जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे एक नया PF अकाउंट प्रदान किया जाता है। EPF (Employees’ Provident Fund) किसी भी कर्मचारी के