EPF वेबसाइट पर बड़े बदलाव! फॉर्म-13 हुआ अपडेट, PF ट्रांसफर और टैक्सेबल PF डिटेल अब और क्लियर

EPF वेबसाइट पर बड़ा बदलाव: फॉर्म-13 का नया वर्जन लाया जबरदस्त सहूलियत। PF ट्रांसफर और टैक्स डिटेल अब होंगे एकदम क्लियर। जानिए इस नए सिस्टम से कैसे मिलेगा फटाफट फायदा और आप कैसे उठा सकते हैं इसका पूरा लाभ।

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Written by Rohit Kumar

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EPF वेबसाइट पर बड़े बदलाव! फॉर्म-13 हुआ अपडेट, PF ट्रांसफर और टैक्सेबल PF डिटेल अब और क्लियर

EPF वेबसाइट पर हाल ही में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर PF ट्रांसफर प्रक्रिया और टैक्सेबल PF ब्याज डिटेल्स पर पड़ा है। EPFO ने फॉर्म-13 को पूरी तरह अपडेट कर दिया है ताकि PF खाताधारकों को ट्रांसफर की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और गति मिल सके। अब PF ट्रांसफर में एम्प्लॉयर की मंजूरी की बाध्यता हटने से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने जा रही है। इसके साथ ही टैक्स से जुड़ी जानकारियां भी और स्पष्ट हो गई हैं, जिससे निवेशक बेहतर टैक्स प्लानिंग कर सकेंगे।

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PF ट्रांसफर अब हुआ पहले से कहीं अधिक आसान

PF ट्रांसफर की पुरानी प्रक्रिया में अक्सर एम्प्लॉयर से मंजूरी लेने में समय लगता था, जिससे नौकरी बदलने पर फंड ट्रांसफर में महीनों की देरी हो जाती थी। EPFO ने इस बाध्यता को समाप्त करते हुए अब फॉर्म-13 को इस तरह से डिजाइन किया है कि स्रोत कार्यालय की मंजूरी मिलते ही PF राशि स्वतः नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि कर्मचारियों को अनावश्यक जटिलताओं से भी निजात मिलेगी।

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टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल PF ब्याज का सटीक विभाजन

EPFO ने PF खातों में जमा ब्याज पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी बड़ी पारदर्शिता लाई है। फॉर्म-13 में अब टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल ब्याज का स्पष्ट वर्गीकरण दिखेगा, जिससे PF धारक अपने टैक्स दायित्व को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका PF बैलेंस ज्यादा है और जो टैक्स से जुड़े मामलों में अधिक सतर्कता बरतते हैं।

आधार के बिना भी अब संभव है UAN जनरेशन

EPFO ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए आधार-Aadhaar के बिना भी UAN (Universal Account Number) जनरेट करने की सुविधा शुरू की है। यह उन विशेष परिस्थितियों में लागू होगा जहां पुराने PF ट्रस्ट्स ने अपनी छूट वापस ली है या जहां पिछली योगदान राशियों की वसूली की जा रही है। हालांकि, बिना आधार से लिंक किए गए UAN अस्थायी रहेंगे और इन्हें सक्रिय करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी जो पुराने संगठनों से नए EPFO सिस्टम में आ रहे हैं।

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