EPFO Rules: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से एक लाख रुपये तक की राशि निकालने की अनुमति होगी, जो कि पहले की 50,000 रुपये की सीमा से दोगुनी है।
यह बदलाव विशेष रूप से पारिवारिक आपात स्थितियों जैसे कि चिकित्सा उपचार या अन्य अवसरों के लिए धन की आवश्यकता होने पर बहुत सहायक सिद्ध होगा।
निकासी की शर्तों में ढील
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने यह भी बताया कि नई नौकरी शुरू करने के पहले छह महीने के दौरान पीएफ निकासी की स्थिति में भी ढील दी गई है, ताकि कर्मचारी जब चाहे तब अपने पीएफ खाते से धन निकाल सकें।
सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
मंडाविया ने यह भी संकेत दिया कि श्रम मंत्रालय EPFO और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत वेतन सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 15,000 रुपये और 21,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। यह परिवर्तन औपचारिक क्षेत्र के अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगा और उनके भविष्य निधि योगदान और बचत में वृद्धि करेगा।
रोजगार सृजन और प्रोत्साहन योजना
इसके अलावा, मंत्री ने घोषणा की कि एक नई रोजगार सृजन प्रोत्साहन (ELI) योजना जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य दो साल के अंतराल में देश में दो करोड़ से अधिक नई नौकरियाँ सृजित करना है। यह प्रोत्साहन योजना औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से लाभान्वित करेगी, जिन्हें पहले तीन किस्तों में उनके वेतन का कुछ हिस्सा प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगा।
निष्कर्ष
इन सुधारों के माध्यम से, भारत सरकार ने न केवल आपात स्थितियों में कर्मचारियों की आर्थिक सहायता सुनिश्चित की है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करके औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य की सुरक्षा और बचत बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं।