अगर आप किसी कम्पनी में नौकरी कर रहे है और आपने PF खाते में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है तो भविष्य में आपके परिवार को वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो EPF खाता धारक की मृत्यु के बाद PF खाते में जमा राशि का हकदार होता है।
भारत सरकार द्वारा संचालित EPF योजना, नौकरी कर रहे व्यक्ति के लिए न केवल रिटायरमेंट के लिए बचत का साधन है, बल्कि आपके परिवार को सुरक्षित भविष्य प्रदान करता है। इसलिए EPF खाते में नॉमिनी जोड़ना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते है EPF खाते में नॉमिनी जोड़ने का आसान तरीका क्या है और उसका महत्व भी जाने।
EPF खाते में नॉमिनी जोड़ने का सरल तरीका
अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति है तो अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन PF खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ सकते है उसके लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें।
- सबसे पहले खाताधारक को EPF की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज में Services विकल्प पर जाकर For Employees ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा, जिसमें “Member UAN/Online Service (OCS/OTCP)” विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में खाता धारक का UAN, Password और Captcha code दर्ज करके Sign in ऑप्शन पर क्लिक करें।
- वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद नया पेज ओपन हो जायेगा, जिसमें Family Declaration विकल्प पर Yes कर लीजिए।
- अब आपको अपने नॉमिनी की पूरी जानकारी भरनी होगी जैसे -आधार, नाम, जन्म तिथि, रिलेशन आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद Save Family Details पर क्लिक करें। यदि आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ने चाहते है तो Add Now पर जाकर दूसरे नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद आपके सामने नॉमिनी की जानकारी आ जायेगी, जिसमें आप उसे Total Amount का शेयर % अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते है। उसके बाद save EPF nomination टैब पर क्लिक कर लीजिए।
- अब अगले पेज में e -Sign पर क्लिक करें, सभी जानकारी वेरिफाई करने के लिए आधार नंबर/ Virtual ID लिखे, उसके बाद आपके रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा उसे दर्ज करने के बाद Get OTP पर क्लिक कर लीजिए।
- अब आपकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो चुकी है, जिसकी आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते है।
इस प्रकार से आप ऑनलाइन EPF खाते में नॉमिनी जोड़कर अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकते है।
ऑफलाइन EPF खाते में नॉमिनी का नाम ऐसे जोड़े
- सबसे पहले EPFO ऑफिस में जाकर “Form 11” प्राप्त करें।
- उसके बाद फॉर्म में नॉमिनी व्यक्ति की पूरी जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद फॉर्म में जरूरी दस्तावेज जैसे -आधार कार्ड, पैन कार्ड अटैच करें।
- उसके बाद उस फॉर्म को कार्यालय में जमा कर लीजिए।
- फॉर्म का सत्यापन होने के बाद नॉमिनी EPF खाते से होने वाली सभी राशि का कानूनी हकदार हो जायेगा।
नॉमिनी होना क्यों जरूरी है
हर कोई व्यक्ति अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहता है, ऐसे में हम उन्हें आपकी अनुपस्थिति में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉमिनी की सेवा प्रदान करवाते है, ताकि खाता धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार के नॉमिनी व्यक्ति को उस राशि का भरपूर लाभ मिले सकें। नॉमिनी होने से EPF राशि का दावा करने की कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाती है।