PF Withdrawal: जॉब छोड़ने के कितने दिन बाद निकाल सकते हैं PF? यहां पढ़ें सभी नियम और समयसीमा

जॉब छोड़ा और पैसों की टेंशन जानें कब 75% तुरंत और कब 100% PF मिलेगा, 2 महीने वाली कंडीशन, 1 महीने का नियम, TDS का गेम, और EMI-जैसे स्मार्ट ट्रिक्स एक क्लिक में पूरी टाइमलाइन और नियम पढ़ें!

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Written by Rohit Kumar

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PF Withdrawal: जॉब छोड़ने के कितने दिन बाद निकाल सकते हैं PF? यहां पढ़ें सभी नियम और समयसीमा
PF Withdrawal: जॉब छोड़ने के कितने दिन बाद निकाल सकते हैं PF? यहां पढ़ें सभी नियम और समयसीमा

सबसे सीधा नियम नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद बेरोजगार होने पर EPF बैलेंस का 75% निकाला जा सकता है, और 2 महीने पूरे होने पर बचे 25% भी निकालकर फाइनल सेटलमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लेम के लिए UAN, KYC और एग्जिट डेट सही होना जरूरी है।

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कब और कितना निकलेगा

  • 1 महीना बेरोजगार: कुल PF का 75% निकासी संभव—जॉब ट्रांजिशन में फंड सपोर्ट के लिए बनाया गया प्रावधान।
  • 2 महीने बेरोजगार: शेष 25% निकालकर अकाउंट का फाइनल क्लोजर किया जा सकता है; यह तभी लागू है जब नई नौकरी जॉइन न हुई हो।
  • रिटायरमेंट/58 वर्ष: पूरी राशि का फाइनल सेटलमेंट; 54 वर्ष के बाद रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले तक 90% तक एडवांस अलग नियम है।

कौन से फॉर्म लगेंगे

  • Form 19: EPF का फाइनल सेटलमेंट (नौकरी छोड़ने के बाद) के लिए।
  • Form 10C: 10 साल से कम सर्विस पर EPS निकासी/स्कीम सर्टिफिकेट; 10D: पेंशन शुरू कराने के लिए (10+ साल सर्विस पर)।
  • Form 31: नौकरी में रहते हुए पार्ट-विथड्रॉल/एडवांस (मेडिकल, हाउसिंग, एजुकेशन, मैरिज, होम-लोन EMI आदि कारणों पर)।

ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप

  • EPF Member e-Sewa पोर्टल में लॉगिन > Online Services > Claim (Form 31, 19, 10C & 10D) चुनें।
  • KYC व बैंक डिटेल वेरिफाई करें, “Only PF Withdrawal (Form 19)” या “Pension Withdrawal/10C” सिलेक्ट कर OTP से सबमिट करें।
  • एग्जिट डेट (DOE) नियोक्ता द्वारा अपडेट होना चाहिए; गलत/मिसिंग होने पर क्लेम रिजेक्ट/डिले हो सकता है।

जरूरी शर्तें और समयसीमा

UAN एक्टिव, आधार‑PAN‑बैंक लिंक, IFSC सही; बैंक के आखिरी 4 अंक पोर्टल पर वेरिफाई दिखने चाहिए। जॉब चेंज पर 100% विदड्रॉल अलाउड नहीं; ट्रांसफर करना चाहिए ताकि सर्विस हिस्ट्री और ब्याज बना रहे। सामान्यतः ऑनलाइन क्लेम 15–20 कार्यदिवस में सेटल हो जाते हैं; 10C (EPS) में कभी‑कभी ज्यादा समय लग सकता है।

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पार्ट-विथड्रॉल लिमिट्स (मुख्य उदाहरण)

मेडिकल: 6 माह का बेसिक+DA या कर्मचारी शेयर विद इंटरेस्ट—जो कम हो। एजुकेशन/मैरिज: कर्मचारी शेयर विद इंटरेस्ट का 50% (न्यूनतम सर्विस शर्तें लागू)। हाउस/EMI/कंस्ट्रक्शन: सदस्यता के 3 साल बाद 90% तक संभव (निर्धारित शर्तों के साथ)। रेनोवेशन: 12 गुना मासिक वेतन या कर्मचारी शेयर—जो कम हो (निर्धारित अवधि के बाद)। 54+ आयु: रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले 90% तक एडवांस (यह फाइनल सेटलमेंट नहीं है)।

टैक्स नियम संक्षेप में

5 साल से कम सतत सर्विस पर विदड्रॉल टैक्सेबल हो सकता है; 50,000 से कम पर आमतौर पर TDS नहीं कटता, पर आयकर लागू हो सकता है। 5 साल से अधिक सतत सर्विस पर सामान्यतः टैक्स नहीं; रिटायरमेंट के बाद ब्याज पर टैक्स लग सकता है।

आम सवाल—सीधे जवाब

  • नोटिस के तुरंत बाद PF निकाल सकते हैं? कम से कम 1 महीना बेरोजगार होना जरूरी; तभी 75% निकलेगा।
  • नई नौकरी ज्वॉइन कर ली हो तो? फुल विदड्रॉल नहीं; पहले वाले PF को नए UAN/मौजूदा UAN में ट्रांसफर करें।
  • एग्जिट डेट अपडेट नहीं है? नियोक्ता से DOE अपडेट करवाएं; तभी फाइनल सेटलमेंट सुचारु होगा।

यह भी पढ़ें: PF Deduction: 15,000 सैलरी में कितना कटता है PF? जानें EPF Contribution का सही फॉर्मूला

त्वरित चेकलिस्ट

UAN सक्रिय और मोबाइल नंबर अपडेट। आधार‑PAN‑बैंक लिंक और IFSC सही। और नियोक्ता द्वारा एग्जिट डेट/कारण‑एग्जिट अपडेट साथ ही सही फॉर्म: Form 19 (EPF), Form 10C/10D (EPS), Form 31 (एडवांस)।

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