
सबसे सीधा नियम नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद बेरोजगार होने पर EPF बैलेंस का 75% निकाला जा सकता है, और 2 महीने पूरे होने पर बचे 25% भी निकालकर फाइनल सेटलमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लेम के लिए UAN, KYC और एग्जिट डेट सही होना जरूरी है।
कब और कितना निकलेगा
- 1 महीना बेरोजगार: कुल PF का 75% निकासी संभव—जॉब ट्रांजिशन में फंड सपोर्ट के लिए बनाया गया प्रावधान।
- 2 महीने बेरोजगार: शेष 25% निकालकर अकाउंट का फाइनल क्लोजर किया जा सकता है; यह तभी लागू है जब नई नौकरी जॉइन न हुई हो।
- रिटायरमेंट/58 वर्ष: पूरी राशि का फाइनल सेटलमेंट; 54 वर्ष के बाद रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले तक 90% तक एडवांस अलग नियम है।
कौन से फॉर्म लगेंगे
- Form 19: EPF का फाइनल सेटलमेंट (नौकरी छोड़ने के बाद) के लिए।
- Form 10C: 10 साल से कम सर्विस पर EPS निकासी/स्कीम सर्टिफिकेट; 10D: पेंशन शुरू कराने के लिए (10+ साल सर्विस पर)।
- Form 31: नौकरी में रहते हुए पार्ट-विथड्रॉल/एडवांस (मेडिकल, हाउसिंग, एजुकेशन, मैरिज, होम-लोन EMI आदि कारणों पर)।
ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप
- EPF Member e-Sewa पोर्टल में लॉगिन > Online Services > Claim (Form 31, 19, 10C & 10D) चुनें।
- KYC व बैंक डिटेल वेरिफाई करें, “Only PF Withdrawal (Form 19)” या “Pension Withdrawal/10C” सिलेक्ट कर OTP से सबमिट करें।
- एग्जिट डेट (DOE) नियोक्ता द्वारा अपडेट होना चाहिए; गलत/मिसिंग होने पर क्लेम रिजेक्ट/डिले हो सकता है।
जरूरी शर्तें और समयसीमा
UAN एक्टिव, आधार‑PAN‑बैंक लिंक, IFSC सही; बैंक के आखिरी 4 अंक पोर्टल पर वेरिफाई दिखने चाहिए। जॉब चेंज पर 100% विदड्रॉल अलाउड नहीं; ट्रांसफर करना चाहिए ताकि सर्विस हिस्ट्री और ब्याज बना रहे। सामान्यतः ऑनलाइन क्लेम 15–20 कार्यदिवस में सेटल हो जाते हैं; 10C (EPS) में कभी‑कभी ज्यादा समय लग सकता है।
पार्ट-विथड्रॉल लिमिट्स (मुख्य उदाहरण)
मेडिकल: 6 माह का बेसिक+DA या कर्मचारी शेयर विद इंटरेस्ट—जो कम हो। एजुकेशन/मैरिज: कर्मचारी शेयर विद इंटरेस्ट का 50% (न्यूनतम सर्विस शर्तें लागू)। हाउस/EMI/कंस्ट्रक्शन: सदस्यता के 3 साल बाद 90% तक संभव (निर्धारित शर्तों के साथ)। रेनोवेशन: 12 गुना मासिक वेतन या कर्मचारी शेयर—जो कम हो (निर्धारित अवधि के बाद)। 54+ आयु: रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले 90% तक एडवांस (यह फाइनल सेटलमेंट नहीं है)।
टैक्स नियम संक्षेप में
5 साल से कम सतत सर्विस पर विदड्रॉल टैक्सेबल हो सकता है; 50,000 से कम पर आमतौर पर TDS नहीं कटता, पर आयकर लागू हो सकता है। 5 साल से अधिक सतत सर्विस पर सामान्यतः टैक्स नहीं; रिटायरमेंट के बाद ब्याज पर टैक्स लग सकता है।
आम सवाल—सीधे जवाब
- नोटिस के तुरंत बाद PF निकाल सकते हैं? कम से कम 1 महीना बेरोजगार होना जरूरी; तभी 75% निकलेगा।
- नई नौकरी ज्वॉइन कर ली हो तो? फुल विदड्रॉल नहीं; पहले वाले PF को नए UAN/मौजूदा UAN में ट्रांसफर करें।
- एग्जिट डेट अपडेट नहीं है? नियोक्ता से DOE अपडेट करवाएं; तभी फाइनल सेटलमेंट सुचारु होगा।
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त्वरित चेकलिस्ट
UAN सक्रिय और मोबाइल नंबर अपडेट। आधार‑PAN‑बैंक लिंक और IFSC सही। और नियोक्ता द्वारा एग्जिट डेट/कारण‑एग्जिट अपडेट साथ ही सही फॉर्म: Form 19 (EPF), Form 10C/10D (EPS), Form 31 (एडवांस)।