क्या आप अपने PF का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं? जानिए किन हालातों में मिलती है 100% राशि – PF Full Withdrawal Rules

रिटायरमेंट, बेरोजगारी, विदेश जाना या कुछ विशेष परिस्थिति—क्या आप जानते हैं कि इन मौकों पर आप EPF से पूरी रकम निकाल सकते हैं? जानिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और किन बातों का रखें ध्यान। यह गाइड आपके लिए बेहद जरूरी है!

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Written by Rohit Kumar

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कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी EPF (Employees’ Provident Fund) देश के संगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान है। यह योजना न सिर्फ एक बचत माध्यम है बल्कि भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का अहम आधार भी है। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि PF का पूरा पैसा (PF Full Withdrawal) किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है। EPFO यानी Employees’ Provident Fund Organisation ने इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

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रिटायरमेंट के बाद PF की पूरी निकासी

यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और सेवानिवृत्त होता है, तो वह अपने EPF खाते में जमा पूरी राशि को निकाल सकता है। इस राशि में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज शामिल होता है। यह रिटायरमेंट के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बड़ी सहायता बन सकती है।

बेरोजगारी की स्थिति में PF का पूरा पैसा निकालने का विकल्प

अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने के बाद लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF खाते से संपूर्ण राशि निकालने के लिए पात्र हो जाता है। EPFO के नियमों के अनुसार, पहले महीने के अंत में 75% राशि निकाली जा सकती है और यदि बेरोजगारी की स्थिति दो महीने या उससे अधिक समय तक बनी रहती है, तो शेष 25% राशि भी निकाली जा सकती है। यह विकल्प उन लोगों के लिए राहत बन सकता है, जो अस्थायी आर्थिक संकट में हों।

विदेश में स्थायी निवास की स्थिति में निकासी का अधिकार

यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़कर किसी अन्य देश में स्थायी रूप से बसने जा रहा है, तो वह अपने PF खाते से 100% राशि निकाल सकता है। इसके लिए EPFO को उचित दस्तावेज, जैसे वीजा, निवास स्वीकृति या प्रवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए बनाई गई है जो भारत में काम करने के बाद विदेशी जीवन की ओर अग्रसर होते हैं।

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मृत्यु की स्थिति में PF की राशि का भुगतान

अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो EPF खाते में जमा पूरी राशि उसके नामांकित सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान की जाती है। इस स्थिति में नियोक्ता के माध्यम से EPFO में आवेदन करना होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। यह लाभ परिवार के लिए आर्थिक संबल बनता है।

विशेष जरूरतों पर आंशिक या पूरी निकासी

कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी, मकान की खरीद या निर्माण, शादी या उच्च शिक्षा के लिए भी PF से निकासी की अनुमति है। हालांकि इनमें अधिकतम निकासी की सीमा EPFO द्वारा तय की जाती है, लेकिन यदि शर्तें पूरी होती हैं तो कर्मचारी अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा निकाल सकता है। इस तरह की निकासी के लिए संबंधित कारणों के समर्थन में दस्तावेज देना आवश्यक होता है।

PF निकासी की प्रक्रिया

EPFO ने PF निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और UMANG ऐप की सुविधा शुरू की है। कर्मचारी UAN (Universal Account Number) के माध्यम से लॉगइन करके आवश्यक फॉर्म भर सकते हैं और दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके दस्तावेज़ जैसे आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक हैं, तो प्रोसेस तेज़ और आसान हो जाता है।

ऑनलाइन आवेदन में किन बातों का रखें ध्यान

EPF की पूरी राशि निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय यह जरूरी है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स UAN से लिंक हों। साथ ही KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आवेदन के दौरान कारण का उल्लेख करना आवश्यक होता है, और दस्तावेजों को सही तरीके से स्कैन कर अपलोड करना चाहिए ताकि प्रोसेसिंग में कोई देरी न हो।

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