EPFO स्कीम सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी? जानिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बड़े फायदे

अगर आपने नौकरी बदली है या कुछ समय के लिए काम नहीं किया, तो आपकी पेंशन खतरे में पड़ सकती है! लेकिन EPFO स्कीम सर्टिफिकेट इस नुकसान को रोक सकता है। जानिए कैसे यह एक छोटा सा डॉक्यूमेंट रिटायरमेंट के समय आपके लिए बन सकता है सबसे बड़ा सहारा।

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

EPFO स्कीम सर्टिफिकेट उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS (Employees’ Pension Scheme) से जुड़े होते हैं और भविष्य में पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं। यह सर्टिफिकेट नौकरी छोड़ने या बदलने की स्थिति में कर्मचारी की सेवा अवधि और पेंशन पात्रता को सुरक्षित रखने का काम करता है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह दस्तावेज रिटायरमेंट के बाद बड़े फायदे दिला सकता है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

यह भी देखें: PF के नाम पर सैलरी से पैसा क्यों कटता है? जानिए पेंशन के लिए कितने साल की नौकरी है जरूरी

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

नौकरी बदलने पर पेंशन में क्यों हो सकता है नुकसान

जब आप किसी EPFO से पंजीकृत कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तब आपकी EPS सेवा अवधि दर्ज होती है। लेकिन अगर आप किसी गैर-EPFO कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं या कुछ समय तक नौकरी नहीं करते हैं, तो आपकी सेवा की निरंतरता टूट सकती है। यही वह स्थिति है जब EPFO स्कीम सर्टिफिकेट काम आता है। यह सर्टिफिकेट आपको यह साबित करने में मदद करता है कि आपने पहले कितने साल EPS में योगदान दिया था, ताकि जब आप फिर से EPFO से जुड़ें, तो आपकी पुरानी सेवा को नई सेवा के साथ जोड़कर कुल सेवा अवधि गिनी जाए।

रिटायरमेंट के समय EPS पेंशन क्लेम करने में सहायक

यदि आपने 10 साल की कुल सेवा पूरी कर ली है और आपने EPFO स्कीम सर्टिफिकेट को संभाल कर रखा है, तो रिटायरमेंट के समय (58 वर्ष की आयु पर) आप EPS के तहत पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं। भले ही आपने बीच में नौकरी छोड़ी हो या बीच में कुछ साल EPFO से बाहर रहे हों, यह सर्टिफिकेट आपके पेंशन क्लेम की प्रक्रिया को आसान और प्रमाणिक बनाता है। यही वजह है कि यह दस्तावेज रिटायरमेंट प्लानिंग में बेहद अहम भूमिका निभाता है।

यह भी देखें: क्या आपको भी मिलता है Risk Allowance? जानिए किन पोस्ट्स पर मिलती है ये सुविधा

कैसे बनवाएं EPFO स्कीम सर्टिफिकेट

EPFO स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को फॉर्म 10C भरना होता है। यह फॉर्म तब भरा जाता है जब आप नौकरी छोड़ते हैं या कोई नई नौकरी जॉइन नहीं करते हैं और भविष्य में EPS के तहत पेंशन क्लेम करना चाहते हैं। यह फॉर्म EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होता है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है। इस फॉर्म के साथ जन्म प्रमाण पत्र, बैंक की कैंसिल चेक कॉपी, बच्चों की जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी लगाए जाते हैं।

अगर स्कीम सर्टिफिकेट नहीं लिया तो क्या होगा

यदि आपने स्कीम सर्टिफिकेट नहीं लिया और 10 साल से कम की सेवा के बाद EPFO से बाहर हो गए, तो आपको EPS से पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आप केवल अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जीवनभर मिलने वाली पेंशन का अधिकार नहीं रहेगा। वहीं अगर आपकी सेवा 10 साल से अधिक है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो पेंशन क्लेम करते समय कई दस्तावेजी बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में स्कीम सर्टिफिकेट न केवल सेवा अवधि का प्रमाण है, बल्कि पेंशन के अधिकार को सुरक्षित रखने का भी साधन है।

यह भी देखें: EPS Pension: 10 साल की नौकरी के बाद EPFO से कितनी पेंशन मिलेगी? यहां जानें पूरी डिटेल

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें