PF Withdrawal: 5 आसान स्टेप्स में PF Withdrawal करें

देश में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को अच्छा बनाए रखने के लिए श्रमिक एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के EPFO (Employment Provident Fund

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Written by Rohit Kumar

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देश में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को अच्छा बनाए रखने के लिए श्रमिक एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के EPFO (Employment Provident Fund Organization) द्वारा PF की योजना बनाई गई। इस योजना के माध्यम से नौकरी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के मासिक वेतन में से कुछ भाग भविष्य निधि (Provident Fund) में निवेश किया जाता है। जिसे कर्मचारी अपनी आवश्यकता के समय निकाल सकता है। या वह उसे रिटायर्ड होने के बाद निकाल सकता है। यह एक प्रकार का बचत खाता है।

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PF Withdrawal - 5 आसान स्टेप्स में PF Withdrawal करें
PF Withdrawal करें

PF को ऑनलाइन माध्यम से Withdraw (PF Withdrawal) करने के लिए कर्मचारी के पास UAN (Universal Account Number) होता है। UAN 12 विशिष्ट अंकों का एक महत्वपूर्ण नंबर होता है। जिसके द्वारा EPF का मैनेजमेंट किया जाता है। इस आर्टिकल की सहायता से आप आसानी से अपने PF को withdraw करने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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PF Withdrawal करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन माध्यम से PF Withdrawal करने के लिए कर्मचारी के पास निम्न आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए:

  • UAN कार्ड/ (Universal Account Number)
  • पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, PAN कार्ड, DL)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • EPF अकाउंट का विवरण
  • कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर एवं IFSC

UAN से PF Withdrawal करें

यदि आप के पास अपना UAN है तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया से PF Withdrawal कर सकते हैं:

  • स्टेप 1: EPFO पोर्टल में जाएं
  • स्टेप 2: Online Claim Section में जाएं
    • पोर्टल पर साइन इन करने के बाद आप Online Services में जाएं एवं Claim पर क्लिक करें। जिसमें आपको Claim Form- 31,19 एवं 10C का चयन करना है जो कि Withdrawal फॉर्म होते हैं।
  • स्टेप 3: बैंक डिटेल्स भरें
    • अब आपको बैंक वैरिफिकेशन के लिए UAN से लिंक किया गए बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज करना है।
  • स्टेप 4: Online Claim करें
    • बैंक के सत्यापन के बाद आप नियम एवं शर्तों को Confirm करें। अब आप Proceed for Online Claim पर क्लिक करें। Withdrawal के कारण का चयन करें। (कारण में सिर्फ वे ही विकल्प दिखते हैं जिनके आप पात्र हो सकते हैं)
  • स्टेप 5: आधार OTP वेरीफाई कर Withdrawal करें
    • इस अंतिम स्टेप में आप Withdrawal का कारण चुनने के बाद उस से संबंधित जानकारी दर्ज करें, मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, एवं Request an OTP पर क्लिक करें। जिसे आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। उसे वेरीफाई करें।

इस प्रकार इस 5 स्टेप्स की सहायता से आप PF Withdrawal का आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद आपके द्वारा किए गए आवेदन को EPFO कर्मचारी सत्यापित करते हैं। एक बार आवेदन सत्यापित हो जाने पर अधिकतम 3 से 10 दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में PF जमा कर दिया जाता है।

PF Withdrawal करने की ऑफलाइन प्रक्रिया

कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नागरिक के पास उसका UAN उपलब्ध नहीं रहता है ऐसी स्थिति में बिना UAN के ऑफलाइन माध्यम से नागरिक इस प्रकार PF Withdrawal कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आप Regional PF Office (क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय) में जाएं। एवं PF Withdrawal से संबंधित फॉर्म प्राप्त करें। जिसे आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
  • PF Withdrawal फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें एवं मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • PF Withdrawal फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांच लें एवं उसे Regional PF Office में जमा करें।
  • अब आप को अपनी पहचान सत्यापन करना होता है, जिसके लिए आप बैंक मैनेजर उआ मजिस्ट्रेट से खुद को वेरीफाई कर सकते हैं।
  • कर्मचारी के सत्यापन के कुछ समय बाद आपके द्वारा किए गए PF Withdrawal को आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।

PF Withdrawal किन स्थितियों में किया जा सकता है?

Employment Provident Fund Organization (EPFO) द्वारा PF Withdrawal करने के लिए कुछ स्थितियाँ निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं:

  • रिटायर्डमेंट के बाद
  • दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर
  • मेडिकल इमरजंसी की स्थिति में
  • होम लोन का भुगतान करने के लिए

यदि कर्मचारी लगातार 5 साल तक PF में निवेश करता हैं तो उसके PF Withdrawal को टैक्स-फ्री कर दिया जाता है। यदि 5 साल के बाद कर्मचारी EPF से 50 हजार रुपये निकलता है तो उसका TDS (Tax Deduction at Source) रोक दिया जाता है। 5 साल की अवधि के पूरा होने से पहले 50 हजार निकालने पर एवं अपना PAN कार्ड देने पर 10%TDS रोक दिया जाता है। जबकि PAN कार्ड न दिखने पर 20% TDS रोका जाता है।

PF Withdrawal से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न: क्या कर्मचारी अपने पूरे PF को Withdrawal कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, कर्मचारी कुछ विशिष्ट शर्तों के आधार पर पूरे PF को Withdrawal कर सकता है। जैसे 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर।

प्रश्न: PF Withdrawal ऑनलाइन माध्यम से करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तर: PF Withdrawal ऑनलाइन माध्यम से करने की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in है।

प्रश्न: क्या PF Withdrawal की स्थिति की जांच कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, EPFO पोर्टल की सहायता से PF Withdrawal की स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। एवं SMS अपडेट से भी यह देखा जा सकता है।

प्रश्न: क्या EPF में निवेश की राशि को बढ़ाया जा सकता है?

उत्तर: हाँ EPF में निवेश की राशि को कर्मचारी शत-प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। जिसके लिए उसे उसकी कंपनी या संगठन द्वारा किसी प्रकार की अन्य सहायता नहीं की जाती है।

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