क्या होती है आपके पीएफ में वेज सिलिंग- क्यों इसे ₹15000 से बढ़ाकर ₹25000 करने की तैयारी

इस बार यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वेज सीलिंग बढ़ाने का एलान कर सकती हैं, इसे लेकर सरकरी लेवल पर सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने की तैयार की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो वेज सीलिंग 15000 रूपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दी जाएगी, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को दिया जाएगा।

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

क्या होती है आपके पीएफ में वेज सिलिंग- क्यों इसे ₹15000 से बढ़ाकर ₹25000 करने की तैयारी

EPFO में निवेश करने वाले कर्मचारियों के PF के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें EPF की वेज लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर पिछले कई सालों से कोई कदम नहीं उठाया गया है ऐसे में CNBC से विज्ञापित रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के अनुसार यूनियन बजट में इसका एलान संभव है। माना जा रहा है की सरकारी लेवल पर सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने की तैयार की जा रही है, जिसे लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बार वेज सीलिंग बढ़ाने का एलान कर सकती हैं।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

मौजदा समय में प्रोविडेंट फंड के लिए वेज सीलिंग 15000 रूपये है, जिसे 1 सितंबर, 2014 में 6500 से बढ़ाकर 15000 रूपये किया गया था। हालांकि यदि इस बार वेज सीलिंग के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 10 साल बाद इसकी लिमिट में बदलाव किया जाएगा, जिससे यह लिमिट बढ़कर 15000 से 25000 रुपये की जाएगी।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

पीएफ में बढ़ेगा कर्मचारियों का योगदान

वेज लिमिट बढ़ाने को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की और से प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, जिसके तहत इसमें 10000 की बढ़ोतरी यानी 25000 रूपये वेज लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। वेज लिमिट बढ़ने का फायदा देश के लाखों कर्मचारियों को दिया जाएगा, इस सीमा के बढ़ने से कर्मचारियों का PF में अधिक योगदान बढ़ेगा, जिससे वह भविष्य में रिटायरमेंट के लिए अधिक बचत कर सकेंगे।

हालांकि अभी सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इस प्रस्ताव के लागू होने से सीधा असर कर्मचारी प्रोविडेंट फंड योजना और कर्मचारी पेंशन योजना में किए जाने वाले योगदान की राशि पर भी पड़ेगा।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का होगा योगदान

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता/ कंपनी दोनों ही EPF खाते में मूल वेतन, महंगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ते यदि कोई हो, का 12%-12% का समान योगदान करते हैं। PF खाते में जहां एक तरफ कर्मचारी का पूरा योगदान प्रोविडेंट फंड में जाता है तो वहीं दूसरी ओर नियोक्ता के 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना और बाकी का 3.67% प्रतिशत PF खाते में जाता है।

Leave a Comment

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें