EPS 95, EPF Act: इस पेंशन योजना प्रमाण पत्र के बारे में नहीं जाना तो हो सकता है भारी नुकसान

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत स्कीम सर्टिफिकेट, EPFO द्वारा जारी किया जाता है और सदस्यता एवं परिवार का विवरण होता है। यह सर्टिफिकेट नौकरी छोड़ने पर या नए प्रतिष्ठान में काम न करने पर प्राप्त किया जा सकता है और भविष्य में पेंशन योजना में पुनः जुड़ने पर उपयोगी होता है। 50 वर्ष की आयु पर पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है

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Written by Rohit Kumar

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EPS 95, EPF Act: इस पेंशन योजना प्रमाण पत्र के बारे में नहीं जाना तो हो सकता है भारी नुकसान

आज हम आपको कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देंगे। यदि पेंशन योजना का कोई सदस्य नौकरी छोड़ देता है और किसी नए कंपनी में काम नहीं करता, या किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करता है जहां EPF एक्ट लागू नहीं है, तो वह स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है। यह सर्टिफिकेट EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सदस्यता एवं परिवार का विवरण होता है।

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स्कीम सर्टिफिकेट के लाभ

  1. सदस्यता प्रमाण: यह प्रमाण पत्र सदस्य की पेंशन योजना के सदस्य होने का प्रमाण है।
  2. सदस्यता जोड़ना: भविष्य में पेंशन योजना का सदस्य बनने पर, इस सर्टिफिकेट को सरेंडर कर नई सदस्यता में जोड़ सकते हैं।
  3. लंबी सदस्यता: यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनकी सदस्यता 10 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से कम है। यह प्रमाणपत्र पेंशन योजना के सदस्य होने का सबूत है, जिससे सेवा वर्ष गिने जाते हैं।

पेंशन के लिए आवेदन

स्कीम सर्टिफिकेट के साथ 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर फॉर्म 10D में पेंशन का आवेदन किया जा सकता है। 50 से 58 वर्ष की आयु तक पेंशन घटी दर पर मिलती है और पूरी पेंशन 58 वर्ष की आयु के बाद ही मिलती है।

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आवेदन प्रक्रिया

स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10C में आवेदन करना होता है। इसे ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, बशर्ते ई-नॉमिनेशन भरा हो। आवेदन करने के​ इन डोकोमेन्टस की जरूरत​ होती है:

  • ब्लैंक या रद्द किया हुआ चेक की फोटोकॉपी
  • बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र (यदि स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हों)
  • मृत्यु और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (यदि सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और कानूनी उत्तराधिकारी आवेदन कर रहा हो)।

सदस्यता के विकल्प

पेंशन योजना में कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो सदस्य की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार​ ​चुने जा सकते हैं। इनमें विधवा पेंशन, बाल पेंशन, अनाथ पेंशन और घटी दर पर पेंशन शामिल हैं। विधवा पेंशन में सदस्य की मृत्यु के बाद विधवा को पेंशन मिलती है। बाल पेंशन में बच्चों को पेंशन मिलती है, और अनाथ पेंशन में अनाथ बच्चों को पेंशन मिलती है।

4 thoughts on “EPS 95, EPF Act: इस पेंशन योजना प्रमाण पत्र के बारे में नहीं जाना तो हो सकता है भारी नुकसान”

  1. यह पैंशन नहीं भीख दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन करने पर हमें पैंशन के नाम पर भारत सरकार 500रु.से1635₹/माह पैंशन देती हैं क्या इससे दोनों मीया बीबी का खर्च चल सकते हैं? मेरे मरने के बाद बीबी को 500₹/माह पेंशन मिलेगी और जिसने कोई कंट्रीब्यूशन नही किया उन विधबाओ को 1150₹से 3000₹विधवा पैंशन दे रही हैं सरकार इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा टका सेर खाजा टका सेर भाजी एमपी एमएलए के पैंशन 40हजारसे 1लाख 20हज़ार यह है भारत सरकार जो वृद्ध लोगों को मरने के लिए वित मंत्री कहती हैं मरो या जीओ।

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  2. सरकार पिछले छह सालों से अशोक राउत को पेंशन के नाम पर परेशान कर रहे हो और कोई लाभ नही है सरकार को सोच विचार करके जल्दी से जल्दी कुछ न्यायपूर्ण आदेश देना चाहिये बहुत लोग राह देख देख के स्वर्ग को सिधार गये।

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