PF से पैसा निकालना है? अब कंपनी की मंजूरी के बिना भी कर सकते हैं क्लेम – जानिए पूरा प्रोसेस

EPFO ने PF निकासी प्रक्रिया को पहले से सरल बना दिया है। अब आपातकालीन स्थिति में बिना नियोक्ता की अनुमति के 1 लाख रुपये तक की निकासी संभव है। UAN, KYC, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFO पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पैसा 15 दिन में खाते में आ जाता है। यह सुविधा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है।

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Written by Rohit Kumar

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PF से पैसा निकालना है? अब कंपनी की मंजूरी के बिना भी कर सकते हैं क्लेम – जानिए पूरा प्रोसेस
Withdraw Money from PF Account

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO (Employees Provident Fund Organization) ने अंशधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पीएफ खाते से पैसे निकालने (Withdraw Money from PF Account) की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। अब आप आपात स्थिति में बिना नियोक्ता की अनुमति के भी अपने खाते से एक लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।

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ईमरजेंसी में बिना रोकटोक निकलेगा पैसा

अगर आप EPFO के सदस्य हैं और किसी आपातकालीन परिस्थिति जैसे बीमारी, शादी या घर खरीदने जैसी आवश्यकता में फंस जाते हैं, तो अब आप अपने PF खाते से एक लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको अपने नियोक्ता से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। यह सुविधा अंशधारकों को तेजी से आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से दी गई है।

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किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

बिना किसी बाधा के पैसा निकालने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना आवश्यक है। इनमें शामिल हैं:

  • UAN (Universal Account Number)
  • KYC-compliant डॉक्युमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट
  • बैंक खाता विवरण
  • एक कैंसिल चेक
  • मोबाइल नंबर जो UAN से लिंक हो

यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके दस्तावेज और विवरण अपडेटेड हों, ताकि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए।

ऑनलाइन कैसे करें पीएफ निकासी

आज के डिजिटल युग में EPFO ने अपनी सेवाओं को भी डिजिटल बना दिया है। अब पीएफ निकासी के लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

  • सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अपने UAN और पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें।
  • लॉगिन के बाद “Online Services” टैब में जाकर “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” विकल्प चुनें।
  • अब जरूरी विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  • सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाएगी और 15 दिनों के भीतर राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी।

यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि प्रक्रिया में देरी भी नहीं होती।

बिना नियोक्ता की अनुमति के कैसे होता है फंड रिलीज

पूर्व में PF निकालने के लिए नियोक्ता के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब कुछ विशेष परिस्थितियों में यह आवश्यक नहीं है। जैसे ही आपकी KYC जानकारी EPFO रिकॉर्ड में अपडेट होती है और UAN सक्रिय होता है, आप बिना किसी अड़चन के निकासी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है जो किसी कारणवश कंपनी से संपर्क नहीं कर सकते या जिनकी नौकरी हाल ही में छूटी है।

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