
PF ट्रांसफर अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF खाते को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में बड़ा सुधार किया है। EPFO ने अधिकांश मामलों में एम्प्लॉयर की मंजूरी को समाप्त कर दिया है, जिससे नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को अब PF ट्रांसफर में देरी और अनावश्यक औपचारिकताओं से छुटकारा मिलेगा। यह नई व्यवस्था जनवरी 2025 से प्रभावी कर दी गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा।
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PF ट्रांसफर प्रक्रिया में आया ऐतिहासिक बदलाव
पहले PF ट्रांसफर के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी आवश्यक होती थी, जिससे कई बार प्रक्रिया में देरी होती थी। अब EPFO ने Form 13 को अपडेट कर एक नई ऑटोमैटिक प्रोसेस लागू की है, जिसमें स्रोत कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद PF राशि सीधे गंतव्य कार्यालय में ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रक्रिया से कर्मचारियों का समय बचेगा और ट्रांसफर अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से संपन्न होगा।
हर साल 1.25 करोड़ सदस्यों को मिलेगा सीधा फायदा
नई प्रणाली के लागू होने से हर साल करीब 1.25 करोड़ EPFO सदस्यों को PF ट्रांसफर में लाभ मिलेगा। EPFO के मुताबिक, इससे हर वर्ष ₹90,000 करोड़ से अधिक की राशि का त्वरित और सुरक्षित स्थानांतरण संभव होगा। कर्मचारियों को PF ट्रांसफर में हो रही देरी और शिकायतों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, जिससे EPFO की सेवाओं में आम जनता का विश्वास और भी मजबूत होगा।
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टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल ब्याज का सटीक वर्गीकरण
EPFO ने Form 13 को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि PF खाते में जमा टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल हिस्से को स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके। इससे PF राशि के टैक्स निर्धारण में पारदर्शिता आएगी और TDS की गणना में सटीकता बनी रहेगी। यह बदलाव उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो PF खाते में बड़ी राशि बनाए रखते हैं और टैक्स प्लानिंग-Tax Planning में रुचि रखते हैं।
आधार के बिना UAN जनरेशन की नई सुविधा
EPFO ने उन विशेष परिस्थितियों के लिए आधार (Aadhaar) के बिना भी UAN (Universal Account Number) जनरेट करने की अनुमति दी है, जहां पुराने PF ट्रस्ट्स ने अपनी स्वायत्तता वापस ली है या जहां पिछली योगदान राशि की वसूली हो रही है। हालांकि, इन मामलों में बनाए गए UAN तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक कि उन्हें आधार से लिंक नहीं किया जाता। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो पुराने PF ट्रस्ट से EPFO के तहत आए हैं।
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