EPF मामले में कॉर्पोरेट जगत को लूट की अनुमति: एक्टू

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की और से 15 जून, 2024 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

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Written by Rohit Kumar

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EPFO ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में नियोक्ताओं (Employer) एवं कर्मचारियों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन नियमों से नियोक्ताओं को कई मामलों में कम पेनल्टी का समाना करना होगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। जिसे देखते हुए ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (AICCTU) ने पीएफ जमा न करने पर कॉर्पोरेटो के दंडात्मक शुल्क में की गई भारी कटौती का विरोध किया है।

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श्रम मंत्रालय ने किया नोटिफाई

इस मामले को लेकर देशव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत भागलपुर के तिलकमांझी चौक सहित अन्य जगहों पर मार्च निकाला गया, प्रतिवाद कार्यक्रमों का नेतृत्व एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त, जिला उपाध्यक्ष समेत अन्य कर्मियों ने किया। इसपर मुकेश मुक्त ने बताया की केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की और से 15 जून, 2024 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

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जिसके तहत EPF, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना अंशदान जमा करने में देरी के लिए दंडात्मक शुल्क में भारी कटौती की गई है। श्रम मंत्रालय का कहना है की ये बदलाव नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख से लागू हो गए हैं, यानी कंपनियों के ऊपर डिफॉल्ट करने पर कम पेनल्टी के नियम 15 जून से लागू हो गए हैं। इससे जिन कंपनियों के डिफॉल्ट की अवधि लंबी हो रही थी उन्हे खास तौर पर लाभ होने वाला है।

आधे से भी कम हो गई पेनल्टी की दर

ईपीएफओ द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, EPFO की तीन स्कीम EPF, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना में यदि कर्मचारियों के लिए योगदान करने में कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं तो अब डिफॉल्टर्स पर प्रति माह केवल 1% का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी ईपीएफ के तहत बकाया की गई भरपाई के लिए प्रति वर्ष मात्र 12% का ही जुर्माना लगाया जा सकेगा। यह छह महीने या उससे अधिक समय की देरी के लिए 25% के पिछले अधिकतम जुर्माने से काफी कम है।

अभी तक तीनों स्कीम में डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के ऊपर 25 फीसदी की पेनल्टी लगाई जाती थी। जिसके बाद अब पेनल्टी कम होने से मंत्रालय ने इसे मजदूरों की गाढ़ी कमाई की खुली लूट बताया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।

बंद हुई EPFO की कोविड एडवांस की सुविधा

कोविड-19 के बाद से सभी कर्मचारियों के लिए EPFO ने कोविड एडवांस की सुविधा दी थी। जिसे लेकर EPFO द्वारा किए गए बदलाव में कोविड एडवांस बंद करने का फैसला लिया है, इस एडवांस फैसिलिटी के तहत पीएफ खाताधारक अचानक कोई वित्तीय जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं, जो अब बंद की जा रही है। हालांकि पीएफ से पैसे निकालने की अन्य सुविधाएं पहले की तरह अभी भी काम करती रहेंगी।

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