NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के ग्राहकों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण खुशखबरी आई है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 1 जुलाई 2024 से NPS लेनदेन के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। इस नए नियम के अनुसार, अब NPS लेनदेन T+0 आधार पर निपटाए जाएंगे। इसका मतलब है कि जिस दिन शेयर खरीदे जाएंगे, उसी दिन विक्रेता के खाते में धनराशि जमा कर दी जाएगी और खरीदार के खाते में शेयर स्थानांतरित हो जाएंगे।
नया नियम: T+0 आधार पर निपटान
PFRDA के अनुसार, यदि निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक में पैसा जमा कर दिया जाता है, तो वह पैसा उसी दिन निवेश किया जाएगा। इससे ग्राहक उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (NAV) का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम निवेश प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
पहले का प्रोसेस
इस बदलाव से पहले, NPS कंट्रीब्यूशन अगले निपटान दिवस (T+1) पर निवेश किया जाता था, जिससे निवेश में एक दिन की देरी होती थी। D-Remit के माध्यम से सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त कंट्रीब्यूशन पहले से ही उसी दिन निवेश में माना जाता था। लेकिन अब, सुबह 11 बजे तक D-Remit के माध्यम से प्राप्त कंट्रीब्यूशन भी उसी दिन NAV का उपयोग करके निवेश किया जाएगा।
ग्राहकों को त्वरित लाभ
PFRDA ने पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), नोडल ऑफिस और NPS ट्रस्ट को निर्देश दिया है कि वे अपने संचालन में आवश्यक बदलाव करें ताकि ग्राहकों को त्वरित लाभ मिल सके। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और एनपीएस लेनदेन की दक्षता को बढ़ाना है।
क्या है एनपीएस?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक सरकारी समर्थित सेवानिवृत्ति बचत और निवेश योजना है, जिसे भारतीय नागरिकों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की देखरेख में संचालित होती है और बाजार आधारित रिटर्न की संभावना के साथ सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने का एक सुरक्षित और विनियमित तरीका प्रदान करती है।
NPS के इस नए बदलाव से ग्राहकों को तुरंत निवेश का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी निवेश रणनीति में सुधार होगा। यह कदम निवेशकों के लिए एक बड़ा राहत लेकर आया है, जिससे वे अपने निवेश को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे। PFRDA का यह निर्णय NPS को और भी आकर्षक और लाभकारी बनाता है।