अब नौकरी बदलिए बेफिक्र होकर! PF ट्रांसफर के लिए ना फॉर्म, ना ऑफिस चक्कर – जानिए EPFO का नया ऑटोमैटिक सिस्टम

EPFO के नए नियमों के तहत अब नौकरी बदलते समय पीएफ ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आधार से जुड़ा UAN होने पर प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है। साथ ही, नए पेंशन भुगतान सिस्टम और सुधारों से कर्मचारियों के लिए EPFO सेवाएं और भी आसान हो गई हैं।

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Written by Rohit Kumar

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अब नौकरी बदलिए बेफिक्र होकर! PF ट्रांसफर के लिए ना फॉर्म, ना ऑफिस चक्कर – जानिए EPFO का नया ऑटोमैटिक सिस्टम
PF ट्रांसफर

15 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी बदलते समय पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस नए नियम के तहत, अब पीएफ ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इससे कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया तेज और बिना किसी झंझट के हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के अनुभव को बेहतर बनाना और उन्हें किसी भी परेशानी से बचाना है, जो पहले इस प्रक्रिया में आती थीं।

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अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से जुड़ा हुआ है, और आपके पुराने व नए UAN में नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसे व्यक्तिगत विवरण मेल खाते हैं, तो अब आपका पीएफ बैलेंस स्वचालित रूप से पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में नियोक्ता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस सुविधा का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका UAN 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किया गया है और जो आधार से जुड़ा हुआ है।

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EPFO के अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

आधार से जुड़ा UAN

अब आप अपने UAN को आधार से लिंक कर सकते हैं और अपने EPFO प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, माता-पिता की जानकारी, राष्ट्रीयता और जॉइनिंग डेट जैसे विवरण ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी, और कर्मचारियों को भौतिक दस्तावेज़ों के झंझट से छुटकारा मिलेगा।

संयुक्त घोषणा प्रक्रिया में सरलता

पहले यदि आपके EPF खाते में कोई जानकारी गलत थी, तो इसके लिए नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा पत्र की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब, यदि आपका UAN आधार से सत्यापित है, तो आप ऑनलाइन सुधार अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। यदि UAN आधार से सत्यापित नहीं है, तो सिर्फ भौतिक रूप से फॉर्म सबमिट करना होगा।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)

1 जनवरी 2025 से EPFO ने एक नई पेंशन भुगतान प्रणाली शुरू की है। इसके तहत पेंशन को किसी भी बैंक में NPCI प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रेडिट किया जा सकता है। इस बदलाव के साथ पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को एक EPFO कार्यालय से दूसरे में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) को अनिवार्य कर दिया गया है।

उच्च पेंशन के लिए स्पष्ट नियम

EPFO ने अब उच्च वेतन योगदान पर आधारित पेंशन के लिए स्पष्ट नियम जारी किए हैं। अब सभी पेंशनधारकों के लिए समान गणना विधि लागू होगी। यदि आप किसी छूट प्राप्त ट्रस्ट से संबंधित हैं, तो आपकी संस्था को नए नियमों का पालन करना होगा।

इन बदलावों से EPFO सेवाओं में पारदर्शिता, गति और सदस्य-केंद्रितता में वृद्धि हुई है, जो कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि प्रबंधन और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को और भी सरल बना रहे हैं।

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