ESIC News: श्रम राज्य मंत्री का ESI योजना पर बड़ा बयान, योजना में सुधार के लिए उठाए गए कई जरूरी कदम, जाने पूरी खबर

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, 10+ कर्मचारियों वाले कारखानों पर लागू है। ईएसआईसी ने विकलांगता लाभ बढ़ाने, सेवानिवृत्त लाभार्थियों के लिए नई योजना, ऑनलाइन मॉड्यूल, आधार प्रमाणीकरण, और कोविड अवधि के लिए अंशदायी शर्तों में छूट जैसे सुधार किए हैं।

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

श्रम राज्य मंत्री का ESI योजना पर बड़ा बयान, किए गए कई जरूरी सुधार, जाने पूरी खबर

ESIC News: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees State Insurance Act, 1948), भारत में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम मौसमी कारखानों को छोड़कर सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें दस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और जिनका वेतन 21,000 रुपये (विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये) तक है। हालांकि, यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

सुधार के लिए उठाए गए कदम

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने ईएसआई योजना के कामकाज में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp
  • सेवानिवृत्त लाभार्थियों के लिए चिकित्सा देखभाल: ESIC में योगदान देने वाले, लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले कवरेज से बाहर हो गए सेवानिवृत्त लाभार्थियों के लिए चिकित्सा देखभाल (SST सहित) प्रदान करने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें।
  • स्थायी विकलांगता और आश्रितों के लाभ में वृद्धि: स्थायी विकलांगता (PDB) और आश्रितों के लाभ (DB) के तहत लाभार्थियों के लिए लाभ की दरों में वृद्धि की गई है, जिससे विकलांग और उनके आश्रितों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सके।
  • ऑनलाइन विवरण अद्यतन मॉड्यूल: बीमित व्यक्तियों (IP) और उनके परिवार के विवरण के अद्यतन और संपादन के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया गया है, जिससे डेटा प्रबंधन में आसानी हो और लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
  • आधार आधारित प्रमाणीकरण: बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों का आधार आधारित प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर अपनाया गया है, जिससे चिकित्सा और नकद लाभ सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ी है।
  • कोविड अवधि के लिए अंशदायी शर्तों में छूट: कोविड-19 महामारी के दौरान बीमित व्यक्तियों को मातृत्व लाभ और बीमारी लाभ प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, वर्ष 2023 में ESIC (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 55(1) और 56(1) में संशोधन करके 01.04.2020 से 30.09.2020 तक की कोविड अवधि के लिए अंशदायी शर्तों में छूट दी गई है।
  • ऑनलाइन नकद लाभ दावा पोर्टल: बीमित व्यक्तियों (IP) और बीमित महिलाओं (IW) को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए नकद लाभ दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सुविधा शुरू की गई है, जिससे उन्हें अपने दावे आसानी से प्रस्तुत करने की सुविधा मिले।

ये सुधारात्मक कदम न केवल ESIC के लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक हैं, बल्कि ESIC की सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में भी महत्वपूर्ण सुधार लाते हैं।

निष्कर्ष

ESI अधिनियम, 1948 के तहत किए गए ये सुधार श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन सुधारों से न केवल श्रमिकों की आर्थिक और चिकित्सा सुरक्षा में वृद्धि होगी, बल्कि ESIC की कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा। सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी इस अधिनियम के तहत लाने के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे हर श्रमिक को उचित सुरक्षा और लाभ मिल सके।

Leave a Comment

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें