EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ) द्वारा अपने कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए जीवन बीमा की सुविधा की जाती है. ये सुविधा EDLI (कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा) के अंतर्गत दी जाती है. इस योजना में EPF के सभी सदस्यों को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह बीमा कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना से लाखों भारतीय कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई अन्य जीवन बीमा नहीं है। लेकिन इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जान लीजिए.
लाइफ इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की पात्रता
- यदि आप एक कर्मचारी है और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा EPF खाते में जमा करते है तो आप पात्र है.
- कर्मचारी की मृत्यु 21 वर्ष की आयु के बाद होनी चाहिए.
- मृत्यु के समय आपके खाते में न्यूनतम योगदान होना चाहिए।
बीमा राशि की गणना
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) में बीमा राशि की गणना पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (डीए) के आधार पर की जाती है। उदाहरण : बीमा राशि = (पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी + डीए) x 35. मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी 20,000 रूपये और DA 5,000 रूपये है तो बीमा राशि = (₹20,000 + ₹5,000) x 35 = 8,75,000 रूपये होगी. इसके अलावा क्लेम करने वाले को 1,75,000 रूपये तक की बोनस राशि का भी भुगतान किया जाता है। यह लाभ आयकर मुक्त होता है.
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नौकरी करने तक मिलेगा EDLI योजना का लाभ
EDLI योजना तभी तक लागू होती है जब तक कोई कर्मचारी नौकरी करता है. नौकरी छोड़ने के बाद उसके परिवार वाले /नॉमिनी बीमा के लिए क्लेम नहीं कर सकते है. अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ने के 12 महीने के अंदर मर जाता है, तो उनके परिवार/उत्तराधिकारी/नॉमिनी को न्यूनतम ₹2.5 लाख का मृत्यु लाभ मिलेगा।
नॉमिनी न होने पर इन्हें मिलेगा पूरा लाभ
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृत्यु लाभ प्रदान करती है। मृत्यु बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से हो सकती है। यदि कर्मचारी ने मृत्यु से पहले नॉमिनी नहीं चुना है, तो बीमा राशि का लाभ पत्नी/ पति, अविवाहित पुत्रियाँ, नाबालिग पुत्र ,माता-पिता, भाई -बहन को मिलेगा.