अगर बार-बार हो रहा है EPF Claim रिजेक्ट, तो ऐसे करें सुधार, तुरंत मिलेगा पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकालने में असफलता के मुख्य कारण हैं गलत या अधूरी केवाईसी, UAN का आधार से लिंक न होना, गलत बैंक विवरण, और निकासी नियमों का न पालन करना।

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

अगर बार-बार हो रहा है EPF Claim रिजेक्ट, तो ऐसे करें सुधार, तुरंत मिलेगा पैसा
अगर बार-बार हो रहा है EPF Claim रिजेक्ट, तो ऐसे करें सुधार, तुरंत मिलेगा पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख पेंशन योजना है, जिसमें सदस्य हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा जमा करते हैं। यह निधि न केवल वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्रदान करती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निकासी की सुविधा भी देती है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

हालांकि, कई बार कर्मचारियों को अपने EPF Claim में अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। आइए जानें कि आपके EPF क्लेम को खारिज किये जाने के क्या कारण हो सकते हैं और इसे कैसे हल किया जा सकता है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

यह भी देखें: PF Account Activation: बंद पड़ा PF अकाउंट फिर से कैसे करें एक्टिव? स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका यहां देखें

1. केवाईसी विसंगतियां

केवाईसी डिटेल्स की गलती या अधूरापन अक्सर EPF क्लेम खारिज होने का मुख्य कारण होता है। सटीक जानकारी और दस्तावेज सुनिश्चित करने से आपके क्लेम की स्वीकृति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

2. UAN और आधार का लिंक न होना

आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का आपके आधार कार्ड के साथ लिंक न होना क्लेम को खारिज करने का एक और कारण हो सकता है। इस लिंक को स्थापित करना आपके क्लेम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यह भी देखें: क्या आप अपने PF का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं? जानिए किन हालातों में मिलती है 100% राशि – PF Full Withdrawal Rules

3. जानकारी का खाते से मेल नहीं खाना

अगर आपकी बैंक जानकारी, नाम, जन्मतिथि या कोई अन्य पर्सनल डिटेल्स आपके EPF खाते से मेल नहीं खाती हैं, तो भी आपका क्लेम खारिज किया जा सकता है। ये विवरण सटीक होने चाहिए।

4. बैंक डिटेल्स में त्रुटि

आपके बैंक खाता नंबर, ब्रांच का नाम या IFSC कोड में कोई भी गलती आपके EPF क्लेम को खारिज करने का कारण बन सकती है। इन जानकारियों को सही करना अनिवार्य है।

5. निकासी नियमों का पालन करना

EPF से पैसे निकालने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि न्यूनतम नौकरी अवधि 6 महीने होना। फॉर्म 19 का उपयोग करना भी जरूरी है। इन नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

EPF क्लेम की अस्वीकृति आमतौर पर ऊपर बताई गई विसंगतियों के कारण होती है। इसलिए, अपने डॉक्युमेंट्स की जांच करना, UAN और आधार को लिंक करना, और सभी निजी जानकारी को सही और अपडेटेड रखना जरूरी है। इन प्रक्रियाओं का ध्यान रखकर, आप अपने EPF क्लेम को सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं।

यह भी देखें: EPF से 60 साल बाद कितनी पेंशन मिलेगी? जानें आपके लिए कितना होगा फायदेमंद

Leave a Comment

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें