PF Account Activation: बंद पड़ा PF अकाउंट फिर से कैसे करें एक्टिव? स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका यहां देखें

अगर आपका PF खाता लंबे समय से इनएक्टिव पड़ा है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं! जानिए आसान स्टेप्स, जिससे आप बिना किसी झंझट के खाते को दोबारा चालू कर सकते हैं और अपने फंड्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं!

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

PF Account Activation की प्रक्रिया समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि PF खाता बंद या इनएक्टिव क्यों होता है। आमतौर पर जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, नई नौकरी में PF ट्रांसफर नहीं कराता या फिर लंबे समय तक खाते में कोई योगदान नहीं होता, तो वह PF खाता इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है। EPFO के नियमों के अनुसार, 36 महीने तक यदि खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो वह इनऑपरेटिव या निष्क्रिय मान लिया जाता है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि EPFO अब इन इनएक्टिव खातों पर भी ब्याज देता है, जिससे आपकी पूंजी सुरक्षित रहती है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

यह भी देखें: EPF से 60 साल बाद कितनी पेंशन मिलेगी? जानें आपके लिए कितना होगा फायदेमंद

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

UAN को दोबारा एक्टिव करना है पहला ज़रूरी कदम

PF Account Activation की शुरुआत होती है आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN को दोबारा सक्रिय करने से। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ‘Activate UAN’ विकल्प चुन सकते हैं। यहां आपको अपना UAN, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारियाँ भरनी होती हैं। एक बार OTP वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका UAN फिर से एक्टिव हो जाता है। इसके बाद आप EPFO पोर्टल पर लॉगिन कर अपने PF खाते की स्थिति देख सकते हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

KYC विवरण अपडेट करना क्यों है जरूरी?

UAN एक्टिवेट करने के बाद अगला चरण होता है आपके PF खाते का KYC अपडेट करना। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स जोड़नी होती हैं। KYC अपडेट के बिना न तो आप निकासी कर सकते हैं और न ही खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। KYC अपडेट के लिए आपको अपने UAN पोर्टल में लॉगिन करना होगा और ‘Manage > KYC’ विकल्प से दस्तावेज जोड़ने होंगे। इसके बाद आपके वर्तमान या पुराने नियोक्ता द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा।

यह भी देखें: EPF कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सैलरी में हो सकता है जबरदस्त इजाफा, वेज लिमिट होगी ₹21,000

PF खाता ट्रांसफर या निकासी की प्रक्रिया

यदि आपने नई नौकरी जॉइन कर ली है, तो PF खाते को मौजूदा खाते में ट्रांसफर करना सबसे बेहतर उपाय है। ट्रांसफर के लिए EPFO पोर्टल पर ‘Online Services > One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ विकल्प चुनना होता है। ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होते ही आपका इनएक्टिव खाता दोबारा सक्रिय हो जाता है। यदि आप निकासी चाहते हैं, तो ‘Claim’ विकल्प के ज़रिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका आधार और बैंक डिटेल्स UAN से लिंक होना आवश्यक है।

ऑफलाइन प्रक्रिया: फॉर्म 13 का महत्व

कई बार तकनीकी कारणों या UAN लिंक न होने की वजह से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आप फॉर्म 13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फॉर्म पुराने खाते से नए PF खाते में रकम ट्रांसफर करने में मदद करता है। फॉर्म को भरने के बाद आपको इसे अपने वर्तमान नियोक्ता या क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में जमा करना होता है। जैसे ही ट्रांसफर पूरा होता है, आपका खाता दोबारा एक्टिव हो जाता है और आप आगे की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

EPFO शिकायत निवारण प्रणाली का सहयोग लें

कई बार खाता एक्टिवेशन की प्रक्रिया में तकनीकी या प्रशासनिक अड़चनें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप EPFO की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली EPFiGMS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं और उसका समाधान ऑनलाइन पा सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो आप क्षेत्रीय EPFO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या नियोक्ता के जरिए प्रक्रिया को तेज़ करवा सकते हैं।

यह भी देखें: EPFO Update: EPF में मिलने वाली अधिकतम पेंशन कितनी हो सकती है, जानें

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें