CGHS के तहत रेफरल प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। अब CGHS लाभार्थियों को वीडियो कॉल के माध्यम से भी रेफर किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS पैकेज दरों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए फायदेमंद होगा।
कई पैकेज में किए गए संशोधन
पेंशनभोगियों के संगठनों की मांगो और स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श शुल्क, ICU शुल्क और कमरे के किराए की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। यह संशोधन स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करेगा।
संशोधित CGHS दरें
Item | मौजूदा दरें | संशोधित दरें |
---|---|---|
ओपीडी परामर्श शुल्क | 150 रुपये | 350 रुपये |
आईपीडी परामर्श शुल्क | 300 रुपये | 350 रुपये |
आईसीयू शुल्क (non-NABH अस्पताल) | 750 रुपये | 5,400 रुपये |
कमरे का किराया (सामान्य वार्ड) | 1000 रुपये | 1500 रुपये |
कमरे का किराया (अर्ध-निजी वार्ड) | 2000 रुपये | 3000 रुपये |
कमरे का किराया (निजी वार्ड) | 3000 रुपये | 4500 रुपये |
रेफरल प्रक्रिया में सुधार
अब CGHS लाभार्थियों को वेलनेस सेंटर जाकर रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर लाभार्थी स्वयं नहीं जा सकता है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने दस्तावेजों के साथ भेज सकता है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी वीडियो कॉल के माध्यम से भी रेफरल प्राप्त कर सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
CGHS लाभार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे उनकी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। इसके अलावा, CGHS ID को ABHA ID से जोड़ने के फायदे और एम्स में कैशलेस उपचार की सुविधा जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस संशोधन से CGHS लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होगी।