ECHS (Ex-Servcie Contributory Health Scheme) के अधीन भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्थापित पॉलिक्लिनिक, मिलिट्री हॉस्पिटल और पैनल से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज किया जाता है। बता दें मौजूदा ECHS के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी लाभार्थियों, जिसमें सुपर वरिष्ठ नागरिक भी शामिल है उन्हें सूचीबद्ध अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद ECHS पॉलिक्लिनिक से दवाएं मिलती है। यह एक बेहद ही लाभदायक सुविधा है जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को दी जाती है।
हालांकि पेंशनभोग और आश्रितों के लिए इस सुविधाजनक प्रक्रिया में एक समस्या तब सामने आती है जब छुट्टियों या बंद दिनों के कारण ECHS पॉलीक्लिनिक से दवाएं नही मिल पाती है, या कई बार दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। जिसके चलते मरीज को दवाएं अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) से प्राप्त करके दी जाती है, ALC को अनिवार्य रूप से 24 मरीजों के लिए दवाएं प्रदान करनी होती हैं, लेकिन कई बार कुछ कारणों या बाधाओं के चलते ALC इस समय सीमा का पालन करने में असमर्थ रहते हैं।
ऐसे में ECHS लाभार्थियों के लिए मौजूदा दिशा-निर्देश के अनुसार किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और नई व्यवस्था के तहत बदलावों से उन्हें क्या लाभ मिल सकेगा, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत समस्याएं
वर्तमान में मौजूदा ECHS के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद दवाएं ECHS पॉलिक्लिनिक (पीसी) से प्राप्त करनी होती है। हालांकि इसमें सुपर वरिष्ठ नागरिकों को बार-बार पॉलिक्लिनिक जाने और छुट्टियों या बंद दिनों के कारण दवाएं समय पर मिलने में समस्या होती है। वहीं पीसी में दवाएं उपलब्ध नहीं होने पर अधिकृत स्थानीय केमिस्ट से प्राप्त की जाती है, जिसमें कई बार ALC भी कई बाधाओं के कारण 24 घंटों में दवाएं नहीं पहुंचा पाने या समय सीमा का पालन नहीं कर पाते हैं।
क्या है नई व्यवस्था
केंद्र सरकार की और से ECHS लाभार्थियों के लिए नई व्यवस्था के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में 3 दिनों तक की दवाओं की स्व-खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें जरूरत के समय अपनी मेडिकल हेल्थ के अनुसार दवाएं प्राप्त हो सकेंगी।
इमरजेंसी या रेफरल मिलने के बाद
- अगर किसी अस्पताल में मरीज का परामर्श छुट्टी या MSTB (मेडिकल स्टोर टाइम बुक) के दिन होता है तो वह खुद से दवाएं खरीद सकते हैं।
- अगर परामर्श के दिन के बाद लगातार कुछ दिन छुट्टियां या MSTB होते हैं तो वह इस गैप के लिए भी अधिकतम तीन दिनों की दवाएं खरीद सकते हैं।
- अगर ALC द्वारा दूरस्थ स्थान पर 48 घंटे या 72 घंटे से अधिक देरी होती है तो लाभार्थी बाहर से दवाई खरीद सकते हैं जिसकी लागत ECHS नीति अनुसार ALC से वसूली जाएगी।
पुरानी बीमारियों के लिए
- पुरानी बीमारी के लिए निरंतर दावाओ के मामले में पैरा 2 (ए) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, लाभार्थी को सूचीबद्ध अस्पताल की यात्रा उसी के अनुसार तैयार करनी चाहिए।
- ऑफिसर इन चार्ज ECHS पीसी के पास स्व-खरीद की प्रमाणिकता की जांच करने जिम्मेदारी होगी, उन्हें प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन पर प्रामाणिक का समर्थन करते हुए इसे भौतिक रूप से हस्ताक्षरित करना होगा।
नई व्यवस्था के लाभ एवं परिणाम
बता दें यह व्यवस्था खासतौर पर उन सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत है, जो बार-बार पॉलिक्लिनिक नहीं जा सकते हैं। वहीं स्वखरीद की अनुमति मिलने से मरीजों को दवाओं की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी साथ ही उनके चिकित्सा देखभाल में भी सुधार हो सकेगा।