EPFO Update: PF ट्रांसफर अब पहले से आसान, फॉर्म-13 में हुआ बड़ा बदलाव

EPFO ने फॉर्म-13 में किए गए सुधारों के साथ PF ट्रांसफर प्रक्रिया को तेज और आसान बना दिया है। अब कर्मचारी बिना किसी परेशानी के जल्दी से अपने PF खाते को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह बदलाव हर साल लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा।

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Written by Rohit Kumar

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EPFO Update: PF ट्रांसफर अब पहले से आसान, फॉर्म-13 में हुआ बड़ा बदलाव

भारत में Provident Fund (PF) ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर हमेशा से कर्मचारियों को कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। नौकरी बदलते समय PF खाते को ट्रांसफर करने में लंबा समय लगता था और कई बार प्रक्रिया जटिल हो जाती थी। लेकिन अब Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे PF ट्रांसफर अब पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगा। EPFO ने फॉर्म-13 में बड़ा बदलाव किया है, जिससे कर्मचारियों को PF ट्रांसफर करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।

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फॉर्म-13 में बदलाव: क्या है नया?

अब तक, PF ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों को फॉर्म-13 भरने के बाद दोनों नियोक्ताओं की अनुमति और EPFO कार्यालयों से मंजूरी प्राप्त करनी पड़ती थी। यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होती थी, जिससे कर्मचारियों को काफी समय और प्रयास खर्च करना पड़ता था। लेकिन EPFO ने अब यह बदलाव किया है। अब फॉर्म-13 में किए गए सुधारों के बाद ट्रांसफर प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया गया है। नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता अब केवल कुछ मामलों में ही होगी, और अधिकांश मामलों में यह बिना मंजूरी के भी पूरा किया जा सकेगा।

PF ट्रांसफर में तेज़ी और स्वचालन

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि PF ट्रांसफर अब स्वचालित रूप से और तेजी से पूरा होगा। एक बार जब ट्रांसफर क्लेम को स्रोत कार्यालय द्वारा मंजूरी मिल जाती है, तो EPFO सिस्टम में स्वचालित रूप से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों के PF खाते में राशि स्वचालित रूप से क्रेडिट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अब कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे पहले होता था। यह सुधार न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि कर्मचारियों को बिना किसी दिक्कत के अपना PF ट्रांसफर करवाने में मदद करेगा।

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टैक्स और अन्य सुधार

फॉर्म-13 में किए गए सुधारों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है: PF बचत की कर योग्य और गैर-कर योग्य हिस्सों का स्पष्ट विभाजन। अब कर्मचारियों को यह आसानी से समझ में आएगा कि उनके PF खाते की कितनी राशि कर योग्य है और कितनी गैर-कर योग्य। यह टैक्स संबंधित मामलों में भी पारदर्शिता लाएगा और TDS की सही गणना सुनिश्चित करेगा। इससे कर्मचारियों को कर भुगतान में किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचने में मदद मिलेगी।

इस बदलाव से लाभार्थी कौन हैं?

EPFO का अनुमान है कि इस सुधार से लगभग 1.25 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा, जो नौकरी बदलते समय अपने PF को ट्रांसफर करने के लिए महीनों तक इंतजार करते थे। EPFO का मानना है कि इस सुधार से हर साल लगभग ₹90,000 करोड़ के PF ट्रांसफर मामलों को तेज़ और सरल बनाया जाएगा। अब कर्मचारी जल्दी से अपने PF खाते का ट्रांसफर कर सकेंगे और उनकी राशि बिना किसी परेशानी के सही खाते में जमा हो जाएगी।

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