EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत EPF का प्रबंधन करने के लिए किया गया है। जिसका मुख्य लक्ष्य सेवानिवृत्त के लिए लोगों को बचत करने हेतु प्रोत्साहित करना है, इसके लिए EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) के अंतर्गत बचत की सुविधा प्रदान की जाती है।
हालांकि अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है की EPF का सदस्य कौन बन सकता है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना में निवेश से उन्हे क्या लाभ मिलेगा? तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
कौन बन सकता है EPF का सदस्य?
बता दें किसी भी प्रतिष्ठान/ कंपनी जहां भविष्य निधि अधिनियम लागू हो, वहां काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 15000 रुपये तक है वह EPF का सदस्य बन सकते हैं। ऐसी कंपनियां जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, इनमें PF योजना के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही महीने में बराबर का योगदान करते हैं, जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% होता है, कंपनी के योगदान का 8.33% का हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना के लिए जाता है।
PF में अंशदान वेतन माह के बाद 15 दिनों के अंदर जमा करना होता है, जिसके लिए ऑनलाइन EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर्मचारियों को भुगतान की सुविधा दी गई है। अंशदान में देरी होने पर EPFO नियोक्ता/ कंपनी पर जुर्माने के साथ-साथ कार्यवाही भी कर सकता है।
ईपीएफ सदस्यता के लिए नियोक्ता की सहमति जरूरी
बता दें किसी कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारी जो 15 हजार रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य बनने के लिए नियोक्ता की सहमति आवश्यक है। यदि दोनों की सहमति होती है तो इसी आधार पर नियोक्ता को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में आवेदन करना होता है। जिसमें EPFO की स्वीकृति मिलने के बाद ही कर्मचारी को EPF का लाभ दिया जाता है।
क्या है UAN नंबर
बता दें जब किसी नियोक्ता को EPF से स्वीकृति मिल जाती है तो नियोक्ता को अपने कर्मचारी को PF का सदस्य बनाने पर उसका UAN जेनरेट करना होता है। UAN जिसका मतलब है Universal Account Number एक 12 अंकों का नंबर होता है, जिसे EPFO द्वारा प्रत्येक सदस्य को दिया जाता है। यह EPF सदस्य की आजीवन पहचान होती है।
EPF के फायदे
EPFO तीन योजनाओं Employee Provident Fund Scheme 1952 (EPFS), Employee Pension Scheme 1955 (EPS) और Employee Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (EDLI) का संचालन करता है। ऐसे में EPF योजना का सदस्य बनने के साथ ही कर्मचारी EDLI योजना के सदस्य भी बन जाते हैं और अर्हता प्राप्त होने पर वह पेंशन योजना के सदस्य भी बन सकते हैं। इसके साथ ही योजना के तहत संचित राशि का उपयोग कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय किया जा सकता है।
EPF में जमा पैसे की जांच ऐसे करें
जैसा की नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ही हर महीने सैलरी का 12% कर्मचारी के PF खाते में जमा करना होता है, लेकिन यह पैसा आपके अकाउंट में गया है या नहीं यह जानने के लिए आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल/ ई-पासबुक पर लॉगिन करके हर महीने घर बैठे ही अपने अकाउंट में जमा राशि का पता लगा सकते हैं। आप चाहे तो अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 7738299899 पर EPFO UAN ENG टाइप करके SMS भेजकर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आपके PF का पैसा काटने के बाद भी आपके अकाउंट में जमा नहीं होता है तो आप अपने नियोक्ता के खिलाफ अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो EPFO की और से नियोक्ता पर जुर्माने के साथ भारी कार्यवाही की जाती है।