
EPFO ने आधार-लिंक्ड UAN अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब कर्मचारी बिना नियोक्ता की स्वीकृति के अपने व्यक्तिगत विवरण को अपडेट कर सकते हैं, जिससे PF ट्रांसफर और निकासी में होने वाली देरी से बचा जा सकता है।
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पहले की प्रक्रिया में लगती थी ज्यादा देर
पहले, किसी भी विवरण को अपडेट करने के लिए कर्मचारियों को अपने नियोक्ता की मंजूरी लेनी होती थी। इस प्रक्रिया में लगभग 28 दिन तक का समय लग सकता था, जिससे कई कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
अब डिजिटल माध्यम से सीधे अपडेट संभव
EPFO ने अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। कर्मचारी अपने EPFO पोर्टल पर जाकर ‘Modify Basic Details’ सेक्शन में सीधे अपने आधार-लिंक्ड UAN की जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
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कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ?
यदि आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ है और आधार से लिंक है, तो आप तुरंत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यदि आपका UAN 2017 से पहले जारी हुआ था और आधार से लिंक नहीं है, तो आपको अभी भी नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
गलत जानकारी से बचने के लिए EPFO का बड़ा कदम
यदि किसी कर्मचारी की जानकारी EPFO रिकॉर्ड में गलत दर्ज है और यह आधार से मेल नहीं खाती, तो PF ट्रांसफर और निकासी में समस्या आ सकती है। इस डिजिटल सुधार से कर्मचारियों को एक तेज और सरल प्रक्रिया मिलेगी।
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