कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को सामान्यतः एक सेवानिवृत्ति योजना के रूप में जाना जाता है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं। हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) एक बीमा योजना भी प्रदान करता है, जो परिवार के सदस्यों या नामांकित व्यक्तियों को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर देती है, यदि सक्रिय सदस्य अपनी सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता है।
EDLI योजना क्या है?
केंद्र सरकार ने 1976 में सक्रिय EPF खाताधारकों के परिवार के सदस्यों को बीमा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) शुरू की। इस योजना का उद्देश्य नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
EDLI योजना के अंतर्गत सभी EPF सदस्य स्वचालित रूप से कवर हो जाते हैं और इसमें बीमा राशि 7 लाख रुपये तक हो सकती है। यह राशि कर्मचारी की मृत्यु से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मासिक वेतन पर निर्भर करती है।
योजना के अंतर्गत दावा राशि
बता दें, EDLI योजना के अंतर्गत दावा राशि पिछले 12 महीनों के औसत मासिक वेतन का 35 गुना होती है, लेकिन यह 7 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती। वहीं योजना के तहत न्यूनतम लाभ राशि 2.50 लाख रुपये है।
EDLI के लिए आवेदन की आवश्यकता
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत सभी संगठन स्वचालित रूप से EDLI के लिए पात्र होते हैं। इसमें शामिल होना तथा 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारियों को नामांकित करना अनिवार्य है।
EDLI में योगदान
कर्मचारी को EPF और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान करना होता है, जबकि EDLI योजना के तहत केवल नियोक्ता ही कर्मचारी के मूल वेतन का 0.5 प्रतिशत (अधिकतम 75 रुपये) योगदान देता है।
EDLI बीमा कवर की गणना
EDLI बीमा कवर की गणना 30 दिन के औसत मासिक वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये) पर की जाती है, और परिवार को 2,50,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। कुल मिलाकर, अधिकतम लाभ राशि 7 लाख रुपये होती है।
योजना के लाभ प्राप्तकर्ता
नामिती का निर्धारण उस बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसकी मृत्यु हो गई हो। यदि मृतक ने किसी को नामांकित नहीं किया है, तो परिवार का सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी ईडीएलआई लाभ के लिए आवेदन कर सकता है।
कैसे करें EDLI लाभ का दावा?
EDLI लाभ का दावा करने के लिए दावेदार को EDLI फॉर्म 5 भरना होता है तथा नियोक्ता से हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित कराना होता है। आगरा किसी कारणवर्ष नियोक्ता उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म 5 को किसी स्थानीय सांसद, विधायक, मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी, बैंक प्रबंधक, पोस्ट मास्टर या स्थानीय नगरपालिका बोर्ड के सदस्य द्वारा प्रमाणित कराया जा सकता है।
इसके बाद दावेदार को भरा हुआ फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त कार्यालय में जमा कराने होते हैं। ईपीएफ को प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर EDLI दावे का निपटान करना होता है। यदि समय सीमा पार हो जाती है, तो दावेदार 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने का हकदार होता है।
निष्कर्ष
EDLI योजना कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारियों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना न केवल कर्मचारियों को सुरक्षित महसूस कराती है बल्कि उनके परिवारों को भी एक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है।