EPFO ने दे दी खुशखबरी! अब 3-4 दिन में खाते में आ जाएगा क्लेम सेटलमेंट का पैसा, बदल गया ये नियम

ईपीएफओ की इस सुविधा से अब ग्राहकों को क्लेम सेटलमेंट के पैसों के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा। क्योंकि जहां पहले पैसा आने में 10दिन तक का समय लग जाता था, वहीं अब क्लेम सेटलमेंट का पैसा आपके अकाउंट में तीन से चार दिन में ट्रांसफर हो जाएगा।

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Written by Rohit Kumar

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कर्मचारी भविष्य संगठन निधि (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी खुशखबरी देते हए ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। इससे अब ग्राहकों को आवास, शादी या शिक्षा एडवांस में अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और क्लेम करने के तीन से चार दिनों में सेटलमेंट का पैसा उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ऐसे में ईपीएफओ के क्लेम सेटलमेंट के नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

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क्या है ऑटो क्लेम फैसिलिटी?

ऑटोक्लेम फैसिलिटी ईपीएफ द्वारा शुरू की गई ऐसी सुविधा है जिसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से क्लेम को सेटल किया जाएगा। वहीं ईपीएफओ द्वारा ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की लिमिट 50 हजार रुपये से एक लाख रूपये बढ़ा दी गई है। इसे लेकर श्रम मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफओ योजना 1952 के अंडर पैरा 68के (शिक्षा और विभाग) और 68बी हाउसिंग के तहत दावों को ऑटो-क्लेम सेटलमेंट सुविधा के अंतर्गत लाया गया है।

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अब 3-4 दिन में खाते में आ जाएगा पैसा

बता दें ईपीएफओ की इस सुविधा से अब ग्राहकों को क्लेम सेटलमेंट के पैसों के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा। क्योंकि जहां पहले पैसा आने में 10दिन तक का समय लग जाता था, वहीं अब क्लेम सेटलमेंट का पैसा आपके अकाउंट में तीन से चार दिन में ट्रांसफर हो जाएगा। जिसपर कोई मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नही पड़ेगी और यह क्लेम केवाईसी और बैंक वेरिफिकेशन के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से पूरा होगा।

रिटर्न या रिजेक्ट नही होगा क्लेम

बता दें यदि कोई क्लेम सेटलमेंट एडवांस रूपये के लिए आईटी सिस्टम में नही होता है तो रिटर्न और रिजेक्ट नही होगा, उन्हे दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के लिए बढ़ाया जाएगा। इस नई व्यवस्था को 6 मई, 2024 से लागू किया जा चुका है।

4.45 करोड़ दावों का किया निपटान

बता दें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ईपीएफओ ने 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया गया, इनमे से 2.84 दावे ईपीएफ खाते से पैसे निकालने को लेकर थे। यह 60 प्रतिशत से अधिक अग्रिम दावे शादी, बीमारी, शिक्षा जैसे आधार पर पैसे निकालने के लिए किए गए थे। वहीं इस साल के दौरान पैसे निकालने को लेकर निपटाए गए दावों में से लगभग 89.52 लाख दावों का सेटलमेंट ऑटो फैसिलिटी के जरिए किया गया।

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