क्या आप यह जानते है की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4.45 करोड़ क्लेम सेटल किए हैं। जिनमें से करीब 2.84 करोड़ दावे EPF निकालने के लिए थे। श्रम मंत्रालय ने यह बयान दिया की ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लिए EPF योजना, 1952 के लिए 68K में शिक्षा और विवाह के लिए और 68B मकान के लिए ऑटोमैटिक सेटलमेंट सिस्टम के तहत लाया गया है।
आप सभी यह भी जानते होगे की पहले इसकी सीमा 50 हजार रुपए थी। जिसको बढ़ा दिया गया है और इसकी सीमा अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। इस सुविधा की वजह से लाखों EPF होल्डर को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।
बयान के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान EPFO ने लगभग 4.45 करोड़ दावों का निपटारा किया गया है। इन आंकड़ों में से करीब 60 % करीब (2.84 करोड़) दावे अग्रिम थे। जिनमें की बीमारी शादी और शिक्षा के लिए क्लेम थे। इस वित्तीय वर्ष के दौरान पैसे निकालने के दावे से लगभग 89.52 लाख दावों का निपटारा स्वतः: व्यवस्था का उपयोग करके किया गया। यह ऑटोमैटिक सेटलमेंट प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा संचालित है। इसमें किसी भी इंसान का हस्तक्षेप नहीं होता है।
10 दिन के बजाए चार दिन में हुआ सेटलमेंट
नतीजन, अग्रिम दावों का निपटान का समय पहले 10 दिन था। जो की अब घटकर 3 दिन हो चुका है। अगर किसी कारण से दावे का सत्यापन प्रणाली से नहीं पाता है। तो उसको वापस या फिर अस्वीकार नहीं किया जाता है। बल्कि उसको दूसरे सत्र की जांच के लिए भेज दिया जाता है। आवास, विवाह और शिक्षा जैसे उद्देश्य के लिए तकनीकी आधारित स्वतः दावों की निपटान व्यवस्था कई सदस्यों को कम समय में फंड का लाभ उठाने में मदद करेगी।
6 मई 2024 को लागू हुई थी नई व्यवस्था
इस व्यवस्था को 6 मई 2024 को सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से त्वरित सेवा के तहत 13,011 मामलों में 45.95 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है। किसी भी बीमारी के लिए इलाज के लिए EPF खातों से धन राशि निकालने में लोगों की मदद के लिए अप्रैल, 2020 में दावा निपटान की स्वतः: व्यवस्था पेश की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत दावे की सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर इसको 1 लाख रुपए कर दी गई है।