
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए PF क्लेम की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब EPFO के तहत ₹5 लाख तक का पीएफ क्लेम (PF Claim) ऑटोमेटिकली सेटल किया जाएगा। पहले यह सीमा केवल ₹1 लाख थी, लेकिन हालिया अपडेट के बाद इसे बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। इस नई पहल से पेंशनधारकों और नौकरीपेशा कर्मचारियों को त्वरित वित्तीय सहायता मिलने में सहूलियत होगी।
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PF ऑटो-क्लेम सीमा बढ़ाने का उद्देश्य
EPFO द्वारा PF ऑटो-क्लेम (Auto-Claim) की सीमा बढ़ाने का मुख्य मकसद डिजिटल इंडिया पहल को समर्थन देना और सदस्यों को तेज और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। पहले केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में ऑटो-क्लेम उपलब्ध था, लेकिन अब शादी, शिक्षा, मकान खरीदने अथवा निर्माण और बेरोजगारी जैसी स्थितियों में भी यह सुविधा मिलेगी। बशर्ते, सदस्य का KYC (Know Your Customer) पूर्ण और अपडेटेड हो।
क्लेम प्रोसेस में आया डिजिटल बदलाव
नया प्रोसेस बेहद सरल और प्रभावी है। EPFO के पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन क्लेम (Online Claim) दायर किया जा सकता है। सदस्यों को केवल आवश्यक विवरण भरना होगा और कोई अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लेम की स्वीकृति और भुगतान मात्र 3 से 5 कार्यदिवसों में पूरा हो जाएगा। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए गेम चेंजर साबित होगी जिनकी तत्काल वित्तीय जरूरत होती है।
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UPI और ATM से PF निकासी की सुविधा जल्द
EPFO अपनी सेवाओं में और नवाचार लाते हुए UPI (Unified Payment Interface) और ATM (Automated Teller Machine) से PF निकासी (PF Withdrawal) की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है। यह सुविधा मई या जून 2025 तक उपलब्ध हो सकती है। इसके शुरू होते ही सदस्य अपने PF खाते से UPI के जरिए पैसे निकाल सकेंगे, जिससे निकासी प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि बेहद सुविधाजनक भी बन जाएगी।
क्लेम रिजेक्शन दर में महत्वपूर्ण गिरावट
PF क्लेम रिजेक्शन (PF Claim Rejection) की दर में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पहले जहां 50% से अधिक क्लेम अस्वीकृत हो जाते थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर 30% तक आ गया है। EPFO ने अपने नियमों को सरल बनाकर सदस्यों के लिए प्रक्रिया को ज्यादा सहज और भरोसेमंद बनाया है। इस बदलाव से सदस्यों का EPFO पर विश्वास और मजबूत हुआ है।