वे सभी नागरिक जो EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) पंजीकृत कंपनियों में कार्य करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके वेतन में से कुछ हिस्सा EPF में जमा होता है जिसमें बराबर हिस्सा कंपनी भी जमा करती है। EPF में से ही कुछ अंश पेंशन के लिए जमा होता है। जिसे कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त करते हैं।
एडवांस PF निकालने के नियम (EPF Advance Withdrawal Rules) EPFO द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जिनके अनुसार कुछ परिस्थितियों में नागरिक रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ के कुछ भाग को निकाल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों को नियमों में सम्मिलित किया गया है। कर्मचारी अपने एवं अपने परिवार की प्राथमिक सुविधाओं के लिए PF को निकाल सकते हैं।
इस आर्टिकल के द्वारा आप एडवांस पीएफ निकालने के नियम की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जिस से आपको यह पता लग सकता है कि नौकरी के कितने समय बाद, कितनी राशि आप PF से withdraw कर सकते हैं।
इस लेख में देखें:
एडवांस पीएफ निकालने के नियम
वे सभी कर्मचारी जिन्हें EPF प्राप्त होता है वे विशेष उद्देश्यों के लिए अपने पीएफ को एडवांस में निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निम्न एडवांस पीएफ निकालने के नियम दिए गए हैं जिन्हें आप सूची के माध्यम से देख सकते हैं:
एडवांस पीएफ के उद्देश्य | अधिकतम एडवांस PF | पात्रताएं | आवश्यक दस्तावेज |
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घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने पर | 24 महीने का मूल वेतन+DA | पूरे 5 साल नौकरी करने के बाद | – |
मकान / फ्लैट खरीदने या बनाने पर | 36 महीने की बेसिक सैलरी+DA | पूरे 5 साल नौकरी करने के बाद | – |
घर की मरम्मत (Renovation), सुधार या विस्तार करने पर | 12 महीने का मूल वेतन+DA | घर का निर्माण पूरा होने के 5 साल बाद | – |
घर की मरम्मत (Renovation), सुधार या विस्तार करने पर (10 वर्षों के बाद) | 12 महीने की बेसिक सैलरी+DA | पहले Renovation के 10 साल बाद | – |
होम लोन की किस्त चुकाने के लिए (मूलधन+ब्याज) | 36 महीने की बेसिक सैलरी+DA | पूरे 10 साल नौकरी करने के बाद | होम लोन से संबंधित दस्तावेज |
यदि कर्मचारी 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो | कर्मचारी के हिस्से का PF खाते में ब्याज सहित जमा अंश | समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं | कंपनी/Employer से प्रमाण पत्र |
यदि 15 दिनों से अधिक समय तक कंपनी बंद रहे | ब्याज सहित पीएफ अकाउंट में जमा पूरी राशि | समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं | कंपनी/Employer से प्रमाण पत्र |
यदि कर्मचारी पर नौकरी से निकाले जाने के बाद मुकदमा दर्ज हो | PF अकाउंट में कर्मचारी का ब्याज सहित 50% हिस्सा | समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं | अदालत में दायर याचिका और कर्मचारी के प्रमाण पत्र की प्रति |
यदि कंपनी 6 महीने तक बंद रही हो | Employer द्वारा PF अकाउंट में जमा की गई ब्याज सहित पूरी राशि | समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं | कंपनी/Employer से प्रमाण पत्र |
कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल इमरजंसी पड़ने पर | 6 महीने का मूल वेतन+DA | समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं | कंपनी/Employer से प्रमाण पत्र एवं डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र |
कर्मचारी/ या उसके बच्चों या भाई-बहन की शादी पर | PF अकाउंट में कर्मचारी का ब्याज सहित 50% हिस्सा | 7 साल नौकरी करने के बाद | – |
कर्मचारी के बच्चों की हाई स्कूल की शिक्षा पूरी होने पर | PF अकाउंट में कर्मचारी का ब्याज सहित 50% हिस्सा | 7 साल नौकरी करने के बाद | संबंधित स्कूल से प्रमाण पत्र |
यदि विकलांग कर्मचारी अपने लिए उपकरण खरीदना चाहता हो | 6 महीने का मूल वेतन+DA | समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं | डॉक्टर द्वारा जारी किया गया F प्रमाण पत्र |
कर्मचारी रिटायरमेंट से 1 साल पहले पीएफ निकालना चाहे तो | 6 महीने की बेसिक सैलरी+DA | रिटायरमेंट से 1 साल पहले या 54 वर्ष की आयु पूरी होने पर | – |
अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए एडवांस पीएफ
सूची में दिए गए सभी कारणों के अतिरिक्त भी कर्मचारी किसी अन्य इमरजंसी के समय भी एडवांस पीएफ को निकाल सकते हैं, जिनमें निम्न परिस्थितियाँ हो सकती है:
- यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कर्मचारी को घर या संपत्ति को नुकसान हो तब वह पीएफ निकाल सकते हैं।
- यदि कर्मचारी द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (Senior Pension insurance Scheme) में निवेश किया गया हो।
- यदि कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोरोना (COVID-19) या कोई घातक बीमारी हो तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी आवेदन कर सकता है आवेदन के ही दिन कर्मचारी को 1 लाख रुपये तक का इमरजंसी पीएफ प्रदान किया जाता है। इस आवेदन के लिए कर्मचारी को किसी प्रकार के किसी बिल या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मचारी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है। इस आवेदन की दो शर्तें हैं, जिनमें से जो कम राशि होती है उसे इमरजंसी के समय एडवांस पीएफ के रूप में निकाला जा सकता है:
- PF अकाउंट में कर्मचारी के योगदान के 75% से अधिक नहीं हो सकता है।
- कर्मचारी के पिछले 3 महीने के वेतन के योग से अधिक नहीं हो सकता है।
पीएफ निकालने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है?
ऑफलाइन माध्यम से एडवांस पीएफ का आवेदन करते समय कर्मचारी नजदीकी EPFO कार्यालय से फॉर्म 31 प्राप्त कर सकते हैं। एवं उसे ध्यानपूर्वक भर के वापस वहीं जमा करना होता है। ऑनलाइन माध्यम से एडवांस पीएफ का आवेदन के के लिए क्लैम में से फॉर्म 31, 19, 10C एवं 10D को प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन माध्यम से EPFO पोर्टल पर एडवांस पीएफ का आवेदन करने के लिए कर्मचारी का आधार नंबर, PAN नंबर, मोबाइल नंबर एवं बैंक अकाउंट नंबर समबंधित EPF अकाउंट से लिंक होने चाहिए। यदि आपके द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई होगी तो आप इस आवेदन को नहीं कर सकते हैं।
आवेदन करते समय मुख्य बातें
यदि आप एडवांस पीएफ का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्न जानकारी का पता होना चाहिए:
- Employer द्वारा दिया गया आपका UAN (Universal Account Number) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके सभी EPF अकाउंट इस UAN से लिंक होने चाहिए। एडवांस पीएफ निकालने के लिए आपके द्वारा की गई सभी नौकरियों के वर्षों को गिना जाता है। आपका UAN नंबर Activate होना चाहिए।
- यदि आप किसी कारण से अपने द्वारा निकाले गए एडवांस पीएफ का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे वापस अपने EPF अकाउंट में जमा कर सकते हैं। EPF वापस जमा करने के लिए कर्मचारी अपने Employer से संपर्क कर सकते हैं।
- ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से एडवांस पीएफ के आवेदन का कोई शुल्क नहीं है, ना ही इस आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार का शुल्क कर्मचारी को जमा करना होता है। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है।
इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थितियों में कर्मचारी EPF का आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए वे इस लेख से पीएफ के एडवांस आवेदन की सभी शर्तों की जानकारी देख सकते हैं। किसी भी कर्मचारी के इमरजंसी वाले समय में पीएफ एक महत्वपूर्ण निवेश सिद्ध होता है।
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