EPS 95 Pension Scheme: EPS 95 का फायदा कौन ले सकता है? जानिए पात्रता की पूरी लिस्ट वरना चूक जाएंगे मौका

EPFO से जुड़ी EPS 95 Pension Scheme में पात्रता, पेंशन कैलकुलेशन और आवेदन प्रक्रिया को जानकर आप अपना बुढ़ापा बना सकते हैं सुरक्षित और तनावमुक्त—जानिए कैसे इस एक योजना से मिलेगा आपको आजीवन लाभ।

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Written by Rohit Kumar

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EPS 95 Pension Scheme भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त जीवन में मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहारा प्रदान करना है। अगर आपने किसी भी EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में काम किया है, तो यह योजना आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। यह स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक नौकरी करके अपनी बुढ़ापे की चिंता से राहत पाना चाहते हैं।

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EPS 95 Pension Scheme की पात्रता शर्तें

EPS 95 Pension Scheme का लाभ लेने के लिए कुछ अहम योग्यताएं तय की गई हैं। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है EPFO की सदस्यता। यानी आपको EPF के तहत नामांकित कर्मचारी होना जरूरी है। इसके बाद सेवा की अवधि कम से कम 10 वर्षों की होनी चाहिए। पेंशन के लिए आवेदन करने के समय उम्र 58 वर्ष पूरी होनी चाहिए, हालांकि 50 वर्ष के बाद आप कम पेंशन के साथ इसे ले सकते हैं। यदि आप 60 साल तक पेंशन लेना स्थगित करते हैं, तो हर अतिरिक्त साल पर 4% की अतिरिक्त पेंशन मिलती है, जो आपके रिटायरमेंट फंड को और मजबूत बनाती है।

EPS में योगदान और पेंशन की गणना

EPS 95 Pension Scheme के तहत नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्से को EPS खाते में जमा करता है। यह योगदान केवल ₹15,000 प्रति माह तक के वेतन पर लागू होता है। पेंशन की गणना एक निश्चित सूत्र के आधार पर की जाती है: (पेंशन योग्य वेतन × कुल सेवा वर्ष) / 70। यह फॉर्मूला आपके रिटायरमेंट के समय मिलने वाली मासिक पेंशन को निर्धारित करता है। यदि आपने लंबी सेवा दी है और आपका वेतन सीमा के भीतर है, तो आप एक स्थिर और भरोसेमंद पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

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योजना के प्रमुख लाभ और सुविधाएं

EPS 95 Pension Scheme सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन तक सीमित नहीं है। इसमें विधवा पेंशन, बाल पेंशन, अनाथ पेंशन और विकलांगता पेंशन जैसे सामाजिक सहायता के अन्य स्वरूप भी शामिल हैं। सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी को जीवन भर पेंशन मिलती है। साथ ही दो बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक पेंशन प्रदान की जाती है। यदि मृत सदस्य की पत्नी नहीं है, तो बच्चों को अनाथ पेंशन का लाभ मिलता है। स्थायी विकलांगता की स्थिति में, भले ही कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी न की हो, उसे जीवन भर पेंशन मिलती है। इस स्कीम का उद्देश्य न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा है, बल्कि असमय मृत्यु या अपंगता की स्थिति में परिवार को भी संरक्षित करना है।

आवेदन प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़

इस योजना का लाभ उठाने के लिए EPFO द्वारा निर्धारित फॉर्म का प्रयोग करना होता है। नियमित पेंशन के लिए फॉर्म 10D का उपयोग होता है जबकि 10 वर्षों से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए फॉर्म 10C भरना होता है। ये फॉर्म EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं या क्षेत्रीय कार्यालय से लिए जा सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड, सेवा प्रमाणपत्र, बैंक विवरण और पासबुक की प्रतिलिपि जैसी आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा किया जा सकता है।

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