केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों की कठिनाइयों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसे हर CGHS लाभार्थी को जानना आवश्यक है।
CGHS लाभार्थियों के अधिकार
अधिकांश CGHS लाभार्थी अपने अधिकारों से अनजान होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे CGHS वेलनेस सेंटर या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में शोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे धन और स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है ताकि लाभार्थी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें।
CGHS कार्ड की मान्यता
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि CGHS कार्ड पूरे देश के किसी भी CGHS वेलनेस सेंटर में मान्य होगा। किसी भी वेलनेस सेंटर को इस कार्ड को मान्यता देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, और इसके लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ CGHS कार्ड से लाभार्थी किसी भी वेलनेस सेंटर पर जाकर सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
एक साथ 3 महीने की दवाइयां
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि पुरानी बीमारियों से ग्रसित लाभार्थियों को एक साथ तीन महीने की दवाइयां दी जाएंगी। इससे लाभार्थियों को बार-बार दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे तीन महीने तक की दवाइयां एक बार में ले सकते हैं।
किसी भी वेलनेस सेंटर से रेफरल
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि CGHS के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज के लिए लाभार्थी किसी भी CGHS वेलनेस सेंटर से रेफरल प्राप्त कर सकते हैं। पेंशनभोगी अपने निवास स्थान के वेलनेस सेंटर पर निर्भर नहीं रहेंगे और किसी भी वेलनेस सेंटर से रेफरल ले सकते हैं। CGHS के CMO को इस प्रक्रिया में कोई आपत्ति नहीं होगी।
It very appreciable step for ease of CGHS beneficieries
Very3 nice agreement.
How to get CGHS card?