
PF Withdrawal Rules के तहत कर्मचारियों को Provident Fund (PF) से जुड़ी रकम निकालने की कुछ निश्चित स्थितियों में अनुमति मिलती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना पूरा यानी 100% PF निकाल सकते हैं, तो पहले इसके नियमों को विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। वरना आपका पैसा अटक सकता है और आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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सेवानिवृत्ति के बाद पूरी PF राशि निकासी का अधिकार
Employee Provident Fund (EPF) के नियमों के अनुसार, जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और औपचारिक रूप से रिटायर हो जाता है, तो वह अपनी पूरी PF राशि निकाल सकता है। इसमें उसका स्वयं का योगदान, नियोक्ता का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल होता है। इस स्थिति में 100% निकासी वैध और सरल प्रक्रिया से पूरी की जा सकती है।
बेरोजगारी में कितनी PF निकासी संभव है?
यदि आप अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और बेरोजगार हैं, तो PF Withdrawal Rules आपको सीमित अवधि में आंशिक और फिर पूरी राशि निकालने की अनुमति देते हैं। एक महीने की बेरोजगारी के बाद 75% राशि निकाली जा सकती है और यदि बेरोजगारी की अवधि दो महीने से ज्यादा हो जाती है, तो शेष 25% यानी पूरी 100% राशि भी निकाली जा सकती है। यह विकल्प अस्थायी वित्तीय सहारे के रूप में बेहद उपयोगी होता है।
सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले भी संभव है निकासी
जो कर्मचारी 54 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और सेवानिवृत्ति में सिर्फ एक साल बचा है, वे भी अपने PF खाते से 90% तक की राशि निकाल सकते हैं। PF Withdrawal Rules यह विशेष सुविधा रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत देते हैं, जिससे कर्मचारी अंतिम वर्ष में अपने खर्चों की पहले से व्यवस्था कर सके।
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PF निकासी के लिए जरूरी दस्तावेज और शर्तें
PF निकालने के लिए UAN (Universal Account Number) होना अनिवार्य है, जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। साथ ही, EPFO पोर्टल पर ‘Exit Date’ यानी नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट होना जरूरी है, जो अब कर्मचारी स्वयं भी अपडेट कर सकता है। यदि आपने पांच साल से कम नौकरी की है और PF निकालते हैं, तो TDS लागू होगा—PAN होने पर 10% और बिना PAN के 30% तक।
PF निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया सरल लेकिन सतर्कता जरूरी
EPFO के आधिकारिक पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाकर UAN और पासवर्ड से लॉगइन करने के बाद आप PF Withdrawal के लिए आवेदन कर सकते हैं। Form 31, 19 या 10C के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रक्रिया भले ही तकनीकी रूप से आसान हो गई है, लेकिन जानकारी की सटीकता और दस्तावेजों की वैधता बेहद महत्वपूर्ण है।
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