PF अकाउंट है तो क्या PPF Account खुलवा सकते हैं? जानें क्या हैं नियम?

बढ़ती महंगाई को देखते हुई आज के समय में सेविंग करना बहुत जरूरी हो गया है. यदि आप भविष्य में मोटा फंड इकट्ठा करना चाहते

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Written by Rohit Kumar

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PF अकाउंट है तो क्या PPF Account खुलवा सकते हैं? जानें क्या हैं नियम?

बढ़ती महंगाई को देखते हुई आज के समय में सेविंग करना बहुत जरूरी हो गया है. यदि आप भविष्य में मोटा फंड इकट्ठा करना चाहते है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश करने के लिए बेहतरीन विकल्प है. ये एक सरकारी स्कीम है लाभदायक होने के साथ-साथ सुरक्षित भी है. लेकिन क्या आप जानते हो कोई भी निवेशक कितने PPF अकाउंट खोल सकते है। बहुत कम लोगों को PPF अकाउंट के बारे में जानकारी होती है. तो आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कितने PPF Account खोल सकते है।

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PPF खाते के नियम

भारतीय निवेशक नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही PPF अकाउंट खोल सकता हैं. यह खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। एक से अधिक अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं हैं. हालांकि अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कई निवेशक पति/पत्नी, बच्चों के नाम से PPF अकाउंट खोलते है, ताकि उन्हें ज्यादा फायदा मिल सके।

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पीपीएफ अकाउंट में निवेश पर ब्याज दर

PPF फंड भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही long term बचत स्कीम है। वर्तमान समय में PPF में निवेश करने पर 7.1% प्रति वर्ष की दर की ब्याज मिलता है। इस पर लगने वाला ब्याज लगातार बढ़ता जाता है, इसलिए संभावना है कि जुलाई -सितंबर के बीच में ये ब्याज दर 8% हो सकती है। ऐसे में PPF अकाउंट में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) कौन खोल सकता है?

सुरक्षित भविष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक अपना PPF खाता खोल सकता है। नाबालिग बच्चों की तरफ माता-पिता उसका खाता खोल सकते है और बच्चे के 18 वर्ष होने पर उस खाते को उसके नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा। माता-पिता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में दादा-दादी पोते के अभिभावक के रूप में PPF अकाउंट खोल सकते है, जिसका लाभ भविष्य में पोते को मिलेगा, यानि दो व्यक्ति मिलकर PPF खाता खोल सकते हैं।

PPF Account के महत्वपूर्ण नियम

एक निवेशक को अपने PPF खाते में न्यूनतम राशि 500 रुपये और अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करना अनिवार्य है. यदि आप किसी कारणवश अपने खाते में वित्तीय वर्ष पूरे होने पर 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट के रूप में आपको 50 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इस अकाउंट में निवेशक जमा राशि को एक साथ या किस्तों में जमा कर सकता है और निवेश करने की अवधि 15 वर्षों तक होती है। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए समय से पहले यानी 7 वें वित्तीय वर्ष से जमा राशि को निकालते है तो 50 फीसदी रकम से अधिक नहीं निकाल सकते है।

PPF पर मिलने वाला ब्याज कर-मुक्त होता है। PPF योजना रिटायरमेंट के लिए अच्छा निवेश विकल्प हैं. यदि आप अपनी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, तो PPF में निवेश कर सकते है।

नॉमिनेशन फॉर्म भरना है जरूरी

PPF खाता चालू होने के दौरान यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो जमा राशि का लाभ नॉमिनी व्यक्ति को दिया जाता है। जब हम PPF फॉर्म भरते है। तो उसमें नॉमिनेशन फाइल करने का विकल्प नहीं होता है. इसके लिए आपको एक अलग फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म (Form-E) भरना होता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने से खाता धारक के निधन के बाद PPF खाते में जमा राशि नामित व्यक्ति को आसानी से मिल जाती है।

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