EPFO Update: भारतीय श्रमिकों की वित्तीय स्थिरता में सहायक, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन (EPFO) ने हाल ही में EPF खाताधारकों और EPS पेंशनर्स के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों में सबसे उल्लेखनीय है, 1 जनवरी 2025 से देशभर में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन निकालने की अनुमति। यह प्रावधान विशेषकर उन पेंशनर्स के लिए लाभदायक होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर लौट जाते हैं।
ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़ी
EPFO ने EPF खाताधारकों के लिए पार्शियल विथड्रॉल यानी एडवांस क्लेम के लिए ऑटो क्लेम की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। यह सुविधा हाउसिंग, एजुकेशन, शादी और बीमारी के मामलों में उपलब्ध होगी। इस परिवर्तन से 7.5 करोड़ खाताधारकों को सीधा लाभ होगा।
क्लेम के नियम सरलीकृत
EPFO ने क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चेक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब, अगर सब्सक्राइबर्स वैलिडेशन की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें ये दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे क्लेम सेटलमेंट की गति बढ़ेगी और EPF सदस्यों को जल्दी राहत मिल सकेगी।
विथड्रॉल नियमों में लचीलापन
बता दें, EPFO ने अपनी फैमिली पेंशन स्कीम के टेबल बी और टेबल डी में बदलाव करके छोटी अवधि के लिए योगदान करने वाले सदस्यों के लिए विथड्रॉल के नियमों को आसान बना दिया है। यह संशोधन 23 लाख सदस्यों के लिए लाभदायक होगा, विशेषकर उनके लिए जो 6 महीने से कम समय के लिए योगदान देते हैं।
ये सुधार EPFO की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जो उसके सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्यरत हैं। इन नई पहलों से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को उनके वित्तीय संसाधनों तक आसानी से पहुंच होगी और उनके वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा।