Circular 677: रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हालिया निर्देशों के अनुसार, वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के तहत OROP-3 पेंशन संशोधन 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। यह संशोधन भारत सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को पेंशन लाभों का संतुलन बनाए रखने के लिए पेंशन का पुनरीक्षण किया जा रहा है।
संशोधित पेंशन का प्रभाव
यह पेंशन संशोधन 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, और इसमें पेंशन का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। जिन पेंशनरों की पेंशन में बदलाव होगा, उन्हें बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा। यह योजना उन सभी कर्मियों पर लागू होगी, जो सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर (DSC) और प्रादेशिक सेना में सेवारत रहे हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह आदेश मुख्यतः 01.07.2024 से पहले सेवानिवृत्त/डिस्चार्ज हुए या सेवा के दौरान अक्षम हुए कर्मियों पर लागू होगा।
गैर-लागू श्रेणियाँ
OROP-3 संशोधन कुछ श्रेणियों के पेंशनरों पर लागू नहीं होगा, जैसे:
- यूनाइटेड किंगडम (UK), हॉन्ग कॉन्ग और सिंगापुर रॉयल आर्मी (HKSR) के पेंशनर।
- पाकिस्तान और बर्मा की सेना के पेंशनर।
- रिजर्विस्ट पेंशनर।
- एक्स-ग्रेशिया भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनर।
- जो पेंशनर 01.07.2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए या जिन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है।
DSC कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान
जो डीएससी कर्मी सेना और डीएससी दोनों में सेवा देने के बाद एक ही पेंशन प्राप्त करते हैं, उनकी पेंशन की समीक्षा सेना के मौजूदा पेंशन दरों के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा, डीएससी में ‘क्लेरिकल ड्यूटी’ और ‘अन्य ड्यूटी’ में नियुक्त कर्मियों को सेना के ‘Y’ ग्रुप की पेंशन दरों के अनुरूप पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे।
पेंशन पुनरीक्षण के दिशा-निर्देश और शर्तें
OROP-3 के तहत पेंशन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, युद्ध में घायल हुए कर्मियों की पेंशन, और परिवार पेंशन जैसी श्रेणियों को शामिल किया गया है। इस योजना के अनुसार, पेंशनभोगियों की मौजूदा पेंशन को 01.07.2024 से बढ़ाया जाएगा। हर श्रेणी के पेंशनभोगियों के लिए नई संशोधित दरों की तालिकाएँ बनाई गई हैं, जिन्हें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
बकाया राशि का भुगतान और निर्देश
संशोधित पेंशन दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। अगर किसी पेंशनभोगी को पेंशन संशोधन के कारण बकाया राशि मिलती है, तो इसका भुगतान समयानुसार किया जाएगा। पेंशनभोगियों को संशोधित दरों के अनुसार पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों के नोडल अधिकारियों, रक्षा खाता नियंत्रकों, और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्देश सभी प्रासंगिक संगठनों और पेंशन प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचा दिया गया है, और उन्हें इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।