EPS Pension Rules: भारतीय श्रमिकों की वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जनवरी 2025 से एक नए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की शुरुआत करेगा। यह व्यवस्था पेंशनभोगियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी, जिससे वे किसी भी बैंक और किसी भी स्थान से पेंशन की राशि निकाल सकेंगे।
वर्तमान प्रणाली की सीमाएँ
अभी तक, EPFO का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय कुछ चुनिंदा बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते के तहत कार्य करता था, जिससे पेंशनभोगियों को केवल उन बैंकों की विशिष्ट शाखाओं से ही पेंशन प्राप्त करने की सुविधा होती थी। इससे पेंशन प्राप्ति में कई बाधाएँ उत्पन्न होती थीं, खासकर उन पेंशनभोगियों के लिए जो बदलते समय के साथ अपने स्थान या बैंक बदलना चाहते थे।
सेंट्रलाइज्ड प्रणाली के लाभ
नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के शुरू होने से, पेंशनभोगियों को अब बैंक और स्थान की पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपनी सुविधानुसार कहीं भी और किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। यह व्यवस्था पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर और अधिक सुगम बनाने का प्रयास करेगी, जिससे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और समय की बचत होगी।
प्रक्रियाओं में सुधार
EPFO ने अपने संचालन को सुधारने के लिए डिजिटल तकनीकों को अपनाने की दिशा में कदम उठाया है। इसमें पेंशन भुगतान आदेशों को भौतिक रूप से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने की जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त करना शामिल है। इसके अलावा, EPFO ने ‘EPFO 2.01 परियोजना’ के तहत लेन-देन के प्रक्रियाओं और टर्नअराउंड समय को और भी आसान बनाने की योजना बनाई है।
भविष्य की दिशा
यह सुधार न केवल पेंशनभोगियों के लिए, बल्कि EPFO के अन्य 67 मिलियन वेतनभोगी सदस्यों के लिए भी लाभकारी होगा। इससे उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति की आय को सुगमता से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।
इस प्रकार, EPFO का यह कदम न केवल पेंशनभोगियों के लिए, बल्कि सभी सदस्यों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।