Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) देशभर में कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला संगठन है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की पेंशन योजनाएँ चलती हैं, जो कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं।
EPFO की पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी ने न्यूनतम दस वर्ष तक सेवा प्रदान की हो। यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसे EPFO द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ हम EPFO द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सात प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे।
1. सेवानिवृत्ति पेंशन
EPF खाताधारक जो किसी कंपनी में 10 साल की अनिवार्य सेवा पूरी कर चुके होते हैं, वे 58 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्ति पेंशन के पात्र हो जाते हैं। यह पेंशन उन्हें उनकी सेवा के आधार पर मासिक आधार पर प्रदान की जाती है। यह योजना कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
2. पूर्वकालिक पेंशन
EPF खाताधारक जो 50 वर्ष की आयु पार कर चुके होते हैं और उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे पूर्वकालिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यदि वे 58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो उनकी पेंशन राशि में हर साल 4% की कटौती होती जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि 58 वर्ष की आयु में पेंशन 10,000 रुपये है, तो 57 वर्ष में यह 9600 रुपये और 56 वर्ष में 9200 रुपये होगी।
3. विधवा या बाल पेंशन
यदि EPF खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी विधवा और 25 वर्ष से कम आयु के दो बच्चे विधवा पेंशन के पात्र होते हैं। यह पेंशन उन पर निर्भर करती है, जब तक वे 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। इस योजना के तहत खाताधारक की आयु या सेवा अवधि की कोई शर्त लागू नहीं होती है।
4. अनाथ पेंशन
यदि EPF खाताधारक और उनकी पत्नी दोनों का निधन हो जाता है, तो उनके 25 वर्ष से कम आयु के दो बच्चे अनाथ पेंशन प्राप्त करने के पात्र होते हैं। इस पेंशन का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जब तक वे स्वयं समर्थ नहीं हो जाते।
5. नामित व्यक्ति पेंशन
EPF खाताधारक यदि अपनी मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करते हैं, तो नामित व्यक्ति इस पेंशन का लाभ उठा सकता है। EPFO पोर्टल पर किसी को भी ई-नामित किया जा सकता है, जिससे इस योजना का लाभ उठाया जा सके।
6. आश्रित माता-पिता पेंशन
यदि EPF खाताधारक अविवाहित होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके माता-पिता इस योजना के तहत पेंशन के हकदार होते हैं। पहले पिता और उनकी मृत्यु के बाद माँ इस पेंशन का लाभ उठा सकती हैं। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के माता-पिता के लिए है, जो आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं।
7. डिसेबल पेंशन
यदि EPF खाताधारक किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हो जाते हैं, तो वे डिसेबल पेंशन के पात्र होते हैं। यह पेंशन अस्थायी या स्थायी विकलांगता के मामले में उपलब्ध होती है, और इसके लिए 10 साल की सेवा या न्यूनतम 50 वर्ष की आयु की शर्त लागू नहीं होती। एक महीने का भी योगदान देने पर कर्मचारी इस पेंशन का हकदार हो सकता है।
निष्कर्ष
EPFO द्वारा संचालित ये पेंशन योजनाएँ कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से EPFO सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों और उनके आश्रितों को जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय सुरक्षा मिले। यह लेख इन योजनाओं की व्यापक जानकारी देकर कर्मचारियों को सही निर्णय लेने में मदद करेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
EPFO CONCEPT IS VERY GOOD BUT PROPER UTILSATION OF FUNDS IS MOST IMPORTANT AND SERVICING TO RETIRED EMPLOYEES IS A CRUCIAL FACTOR STRICT AND NON CORRUPT PHILONTHROPHISTS SHOULD BE RECRUITED TO EPFO IF THE ORGANISATION SERVES LIKE A BANK OR INSURANCE COMPANY ALL EMPLOYEES AMOUNT WILL BE DISBURSED PROPERLY. AFTER RETIREMENT IE SERVING IN ANY SECTORS OVER PERIOD OF 20 TO 40YEARSVALUE OF MONEY WILL BE NEGLEGABLE HENCE INFLATON FACTOR SHOULD BE CONSIDERED ACCORDINGLY PENSION AMOUNT CAN BE PAYABLE CONSIDER ING ALL POSITIVE FACTORS OF EMPLOYEES AS WELL AS ON HUMANATERIAN GROUNDS THANKS