भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
EPFO के लिए पात्रता मानदंड
- वेतन सीमा: कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 15,000 रुपये प्रति माह तक होता है, वे EPFO की सदस्यता के लिए पात्र हैं।
- संगठन की आवश्यकताएँ: ऐसे संस्थान जिन्हें EPF अधिनियम, 1952 के तहत कवर किया गया है और जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उनके कर्मचारियों को EPFO में सदस्यता की पात्रता होती है।
- आयु सीमा: कर्मचारी की आयु 18 से 58 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
सदस्यता और अंशदान
- बेसिक सैलरी 10,000 रुपये पर EPFO सदस्यता: 10,000 रुपये प्रति माह की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी EPFO सदस्यता के लिए योग्य नहीं हैं।
- अंशदान की सीमा: यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये से अधिक हो जाता है, तो भी वह EPFO का सदस्य बना रह सकता है, लेकिन उसका और नियोक्ता का अंशदान 1,800 रुपये तक सीमित रहेगा।
विकल्प और विस्तार
EPFO सदस्यता के लिए विकल्प EPF कार्यालय में शामिल होने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों को अधिक वेतन पर भी EPFO के लाभों का आनंद लेने का मौका मिलता है।
निष्कर्ष
EPFO भारतीय श्रमिकों को उनके पेशेवर जीवन के दौरान और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। इसकी पात्रता मानदंड और अंशदान संरचना ऐसी बनाई गई है कि यह अधिकतम कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा की गारंटी दे सके।
Basic salary ka limit badhe 10 saal ho gaya hai. Kabhi is par bhi vichar karen
Me Sunder Singh Bora retired from Hindustan petroleum corporation ltd, in 31 Jan 2014.I am a member of EPFO-95.
Kiya meri bhi pension br skti hai,aur mughe kiya kiya labh milne chahiye ya mil skte hai.
मेरी सेलरी 10000 है पर मेरा तो epf कटता है