PF Withdrawal Rules: पीएफ निकालने के नियम 2024

भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकता के लिए नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनके विभाग/कंपनी द्वारा PF प्रदान किया जाता है। यह उनके वेतन का

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Written by Rohit Kumar

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भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकता के लिए नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनके विभाग/कंपनी द्वारा PF प्रदान किया जाता है। यह उनके वेतन का ही कुछ भाग होता है, जो भविष्य के लिए जमा की जाने वाली निधि होता है। इसे EPFO (Employment Provident Fund Organization) द्वारा प्रदान किया जाता है। जिसके लिए नागरिकों को UAN दिया जाता है। PF निकालने से पहले आपको PF Withdrawal Rules की जानकारी होनी चाहिए। EPFO द्वारा वर्ष 2023 में PF Withdrawal से संबंधित कुछ नियमों में संशोधन किया गया है।

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PF Withdrawal Rules- पीएफ निकालने के नियम 2023
PF Withdrawal Rules क्या हैं

PF Withdrawal Rules: पीएफ निकालने के नियम 2024

किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में से 12% उनके PF अकाउंट में जमा किया जाता है। एवं लगभग 12% की राशि उस कंपनी द्वारा भी EPF अकाउंट में जमा की जाती है। कंपनी के 12% में से 8.3% कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में प्रदान किया जाता है। एवं 3.67% कर्मचारी के PF अकाउंट में दिया जाता है।

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यदि आप PF की निकासी (Withdraw) के नियमों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सारणी में उनकी संक्षिप्त जानकारी दी गई है। उसके बाद PF Withdrawal के नियमों की जानकारी विस्तृत रूप में प्रदान की गई है।

PF Withdraw करने का कारणपात्रता मापदंडWithdraw की सीमा
आपात कालीन स्थिति न्यूनतम सेवा कार्यकाल की कोई सीमा नहीं 6 महीने तक का मूल वेतन एवं DA
कोविड-19 के कारण N/ADA के साथ 3 महीने का वेतन या नेट बैलेंस का 75% (जो कम हो)
बेरोजगार होने पर 1 महीने तक बेरोजगार होने पर EPF का 75%
बेरोजगार होने पर 2 महीने तक बेरोजगार होने पर EPF का 100%
घर के लोन का भुगतान करने के लिए कम से कम 5 साल तक नौकरी की हो 36 महीने तक का मूल वेतन + डीए या घर की कुल लागत
विवाह/शिक्षाकम से कम 7 साल नौकरी की हो EPF अकाउंट से 50% तक
रिटायर होने से एक साल पहले कर्मचारी की उम्र 54 वर्ष या अधिक होनी चाहिएEPF का 90% तक

PF Withdrawal से संबंधित महत्वपूर्ण नियम

  • रिटायर्ड होने के बाद
    • जब कर्मचारी नौकरी से सेवानिवृत्त (Retired) हो जाते हैं तब वह अपने EPF अकाउंट में जमा पूरी धनराशि को निकाल सकते हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर में रिटायर्डमेंट की आयु सीमा 58 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • 54 वर्ष की आयु पूरी करने पर
    • जब कर्मचारी 54 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तब वे अपने EPF अकाउंट में से 90% तक राशि निकाल सकते हैं। ऐसा करने के कर्मचारी को किसी प्रकार के कारण के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
  • बेरोजगारी की स्थिति में (नौकरी छूटने पर)
    • जब कोई कर्मचारी किन्हीं कारणों से नौकरी नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह 1 महीने बेरोजगार रहने पर PF का 75% withdrawal कर सकता है। बचे हुए 25% को नई नौकरी मिलने पर उसके EPF अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यदि नागरिक 2 महीने तक के लिए बेरोजगार रहता है तो वह पूरी EPF राशि को निकाल सकता है।
  • आपातकालीन चिकित्सा के लिए
    • मेडिकल इमरजेंसी के लिए कर्मचारी को EPF निकालने के लिए किसी प्रकार की लिमिट नहीं होती है वह अपनी आवश्यकता के अनुसार EPF निकाल सकता है।
  • 10 साल नौकरी करने पर
    • जब कर्मचारी लगातार 10 साल तक नौकरी कर लेता है, तो इस स्थिति में रिटायर्ड होने के बाद पेंशन प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार के EPF पेंशन के दौरान नागरिक नौकरी छूटने पर भी उसे निकाल नहीं सकता है। पेंशन की राशि आपके EPF अकाउंट में जमा की गई राशि पर निर्भर करती है। यह राशि 1000 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होनी चाहिए।
    • 10 साल से पहले यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ दे तो ऐसे में वह EPF निकाल सकता है। दूसरी कंपनी में नौकरी करने पर वह पेंशन सर्टिफिकेट जमा कर अपनी पेंशन के लिए EPF को जारी रख सकता है।
  • EPF को निकालने के लिए कर्मचारी को कंपनी द्वारा किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मचारी अपने EPF को ऑनलाइन माध्यम से निकालने के लिए अपने UAN नंबर एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही वह क्षेत्रीय EPF कार्यालय में जा के भी ऑफलाइन EPF की निकासी कर सकते हैं।

EPF पर कितना TDS लगता है?

जब कोई कर्मचारी 5 वर्षों तक नौकरी करता है एवं उस से पहले EPF में से पैसे की निकासी नहीं करता है। वह 5 साल होने के बाद अगर 50 हजार रुपये अपने EPF में से निकलता है, तब उसके EPF पर किसी प्रकार के TDS को नहीं काटा जाता है। जबकि यदि वह 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही EPF से 50 हजार रुपये की राशि निकलता है तो ऐसे में PAN कार्ड प्रस्तुत करने पर 10% TDS काटा जाता है एवं PAN कार्ड नया होने पर 20 से 35% का TDS काटा जाता है।

जब आप अपने EPF से पैसे को निकालते हैं तो आप प्रक्रिया में फॉर्म 15 G संलग्न कर सकते हैं, इस से PF को निकालने पर किसी प्रकार का TDS नहीं करता है। यह फॉर्म यह प्रमाणित करता है कि कर्मचारी की वार्षिक आय EPF मिला कर भी सरकार द्वारा बताए गए टैक्स की सीमा से कम है। अर्थात कर्मचारी टैक्स भरने के लिए अयोग्य है।

EPF ऑनलाइन Withdrawal करें

ऑनलाइन माध्यम से EPF निकालने का आवेदन करने के लिए कर्मचारी के पास UAN का होना आवश्यक है, यदि आपके पास आपका UAN नंबर है एवं वह Activate है, आपकी KYC होनी चाहिए, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया से EPF Withdrawal का आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आप EPFO India की आधिकारिक वेबसाइट में जाएं।
  2. पोर्टल के होम पेज में Services में जाएं, एवं For Employees पर क्लिक करें। UAN पासबुक प्रक्रिया
  3. अब आप Services में Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें।
  4. आपके सामने Member Interface खुल जाता है, जिसमें Member e-SEWA में UAN एवं Password दर्ज करें। UAN साइन इन करें
  5. इसके बाद आप Captcha को दर्ज करें और Sign IN पर क्लिक करें।
  6. अब अपने डैशबोर्ड में आप Online Services में जाएं एवं Claim पर क्लिक करें।
  7. फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें। अपने रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। EPF ऑनलाइन Withdrawal करें
  8. घोषणा प्रमाण पत्र पर Yes पर क्लिक करें।
  9. अब नए पेज में निकासी के कारण को दर्ज करें, चैक बॉक्स पर टिक करें एवं आवेदन को Submit करें।

कार्यालय द्वारा आपके आवेदन को सत्यापित करने के बाद कुछ दिनों में EPF राशि को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी आपको SMS के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष

पहले EPF सिर्फ एक दीर्घकालीन सेवानिवृत्ति निवेश के लिए बनी योजना थी। लेकिन नियमों के संशोधन के साथ ही यह अब आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग की जा सकती है। बस इसमें मुख्य अंतर यह है कि यह साधारण बैंक खाते की तरह किसी भी समय प्रयोग नहीं की जा सकती है। यह भविष्य निधि है, इसका प्रयोग भी उसके अनुसार ही कर्मचारी कर सकता है।

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